सामिया का रेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका समाप्त।ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के चलते रेरा ने लिया एक्शन कालौनी की 44 एकड़ जमीन तहसील प्रशासन कर चुका है कुर्क कालौनी के कारनामों का शीघ्र ही होगा बड़ा खुलासा।
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर। महानगर के काशीपुर रोड पर स्थापित सामिया लेक सिटी का एक और सच समाने आ गया है। कालौनी का रेरा रजिस्ट्रेशन तीन बर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। कालौनी की 44 एकड़ जमीन तहसील प्रशासन कुर्क कर चुका है। बताया जाता कि रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कालौनी में न मकान की बिक्री हो सकती है और ही जमीन।
उत्तराखंड के रेरा के दस्तावेजों के मुताबिक 11सितबंर 17 को सामिया इंटरनेशनल बिल्डर ने रुद्रपुर के दानपुर क्षेत्र में सामिया लेक सिटी के नाम रजिस्ट्रेशन कराया था,जिसका नम्वर ukrep11170000103 था, जिसमें बिल्डर के रुप में जमील अहमद,खतीब अहमद, कैलाश कुमार व सगीर अहमद खान का नाम दर्ज था,रेरा के दस्तावेजों के मुताबिक सामिया का यह रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2018 को समाप्त कर दिया गया, जबकि कालौनी में 20प्रतिशत निर्माण अभी तक पूरे नहीं हुए है। बताया जाता की इसके बाद सामिया प्रबंधन ने रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर को रिन्यू कराने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन रेरा का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाया। विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बड़े बड़े सपने दिखाकर कालौनी में बिल्डर ने मानकों को पूरा नहीं किया,तो बड़ी संख्या फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने बिल्डर की शिकायत विभाग को की थी। जिनके मामले में रेरा कोर्ट ने सामिया बिल्डर को डिफाल्टर घोषित कर तहसील प्रशासन को वसूली के आदेश दिए थे, रुद्रपुर तहसील प्रशासन सामिया लेक सिटी की 16 आरसी काटने के साथ ही कालौनी की 44 एकड़ जमीन भी कुर्क हो चुका है। कालौनी की जमीन पर एक बैंक का भी करोड़ों रुपया बकाया है। इधर मीडिया में सुर्खियां में आयी सामिया कालौनी प्रबंधन बौखालाया हुआ है। कालौनी का बिल्डर सगीर खान कारनामे उजागर करने वाले पत्रकारों को धमकी दे रहा हैं।