कांग्रेस नेता किन्नू का स्टे आवेदन डीएम कोर्ट में खारिज।1100 करोड़ की लागत से हो रिंग रोड में फसा था पेंच।भामरौल में कांग्रेस नेता की 3.5 जमीन आ रही जद में
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। शहर को जाम के बोझ से बचाने के लिए 1100 करोड़ की लागत से बन रहे रिंग रोड निर्माण में जमीन के कब्जे को लेकर फंसे पेंच में शुक्रवार को एनएचएआई को राहत मिल गई। जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भूस्वामी अरुण कुमार शुक्ला उर्फ किन्नू की तरफ से दिए गए स्टे के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट उदयराज सिंह ने मामले को खारिज कर दिया। जिसमें कहा कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है,जिसमें स्टे दिया जा सके।
बता दें कि रिंग रोड के अधिग्रहित कि गई ग्राम भामरौल में बुधवार को साढ़े तीन एकड़ जमीन पर एनएचएआई ने पुलिस फोर्स के साथ कब्जा लिया था। भूस्वामी कांग्रेस नेता अरुण कुमार शुक्ला उर्फ किन्नू ने कब्जा दिलाने पहुंचे तहसीलदार रुद्रपुर दिनेश कुटौला व एनएचएआई के अधिकारियों के सामने दोपहर बाद विरोध दर्ज कराते हुए शुक्रवार तक रुकने के लिए कहा था। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमीन पर स्टे लेने को लेकर प्रार्थनापत्र दिया गया था। शुक्रवार को निर्धारित समय पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट कलक्ट्रेट में सुनवाई शुरू हुई। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट उदयराज सिंह ने वादी पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना और फैसला दिया कि नियमोंं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया, जिसमें स्टे दिया जाए। इस तरह इस मामले को खारिज किया जाता है।
इधर बताया जा रहा फैसले को लेकर कांग्रेस नेता अरुण कुमार शुक्ला उर्फ किन्नू अभी बाहर है। वह अपने अधिवक्ताओं से आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं।