सहायक प्रबंधक व डेयरी इंचार्ज को तीन-तीन बर्ष का कारावास।दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ खटीमा में हुए घी गबन मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर (खबर धमाका)।
ऊधमसिंहनगर के दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ खटीमा में हुए घी गबन के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के तत्कालीन प्रधान प्रबंधक एचएस कुटैला ने सहायक प्रबंधक(वित्त) अशोक त्रिपाठी के साथ 29 जनवरी 2015 में निरीक्षण के दौरान 8300 किलोग्राम घी कम पाया था। इस मामले में तत्कालीन प्रधान प्रबंधक कुटैला ने पुलिस को नामजद तहरीर सौंपी थी। पुलिस ने 29 मई 2015 को तत्कालीन सहायक प्रबंधक(वित्त) शशि भूषण त्यागी और तत्कालीन डेरी इंचार्ज अर्जुन सिंह बिष्ट के खिलाफ धारा 409 आईपीसी में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में 1 अगस्त 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम कुमार सिंह ने पैरवी करते हुए 12 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश भारती मगलानी ने तत्कालीन सहायक प्रबंधक शशि भूषण त्यागी निवासी गाजियाबाद और तत्कालीन डेरी इंचार्ज अर्जुन सिंह बिष्ट निवासी अल्मोड़ा पर दोष सिद्ध होने पर धारा 409 आईपीसी के तहत तीन-तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें दस-दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।