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उधमसिंह नगर

सामिया के महाठग सगीर की जमानत अर्जी खारिज। पीड़ित पक्ष के वकीलों के दलील पर डीजे कोर्ट ने दिया फैसला। फर्जी रजिस्ट्री, फ्लैट लेने के नाम धोखाधड़ी, धमकी देने के दर्ज है कई मुकदमे।कालौनी का एमडी जमील ए खान अंडर बेल पर है बाहर। कालौनी में बड़ी संख्या में लोगों के साथ हुई है ठगी

नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर। सामिया लेक सिटी में बोले भाले सैकड़ों लोगों से की गयी महाठगी के आरोपी सगीर खान को डीजे कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। पीड़ित पक्ष की मजबूत पैरवी और वकीलों की दलील के बाद डीजे कोर्ट ने उसकी जमानत नामंजूर कर दी। महाठग को अब हाईकोर्ट का दरबाजे खटखटाना पढ़ेंगे। माना जा रहा ठगी के इस खेल में अब ठग को पूरी साल सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। इधर कालौनी का एमडी हाईकोर्ट से जमील ए खान अंडर बेल लेकर बाहर घूम रहा है। वही ठगी के इस मामले में अन्य आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पायी है।
गौरतलब है की दो सप्ताह पहले लालकुआं के एक ही परिवार पांच लोगों ने सामिया के डायरेक्टर सगीर खान,एमडी जमील ए खान और कर्मचारियों पर फ्लैट देने के नाम पर करीब 60 लाख की ठगी का आरोप लगाया था। पुलिस इस मामले में महाठग डायेक्टर सगीर खान को उसके घर दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, पुलिस अगले दिन एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। वही कालौनी का एमडी और मुख्य आरोपी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया था,जहां हाईकोर्ट ने उसे अंडर बेल दे रखी है। इधर डायरेक्टर सगीर के जेल जाने के बाद लगातार ठगी के शिकार लोग पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। पुलिस एक और मामले में सगीर के खेल मुकदमा भी दर्ज किया। सगीर पर अब तक छ: मुकदमे हो चुके हैं। इधर जेल में बंद महाठग लगातार बहार आने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। शनिवार को डीजे कोर्ट ने भी उसकी जमानत नामंजूर कर दी। बताया जाता की महाठग की तरफ से लगाई गयी बेल की अर्जी के विरोध में पीड़ित पक्ष ने अधिवक्ता एलआर बेग व निषाद इंतजार को खड़ा किया था, दोनों ने महाठग सगीर की जमानत अर्जी पर मजबूत दलील पेश की। जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाठग की जमानत न मंजूर कर दी।

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