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उधमसिंह नगर

तो सामिया में कभी नहीं हो पायेगा निर्माण!रेरा सामिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कर घोषित कर चुका डिफाल्टर कंपनी। सितंबर 2018 रद्द हुआ था रजिस्ट्रेशन, इसके बाद भी लोगों धोके में रखकर की जा रही ठगी। तहसील प्रशासन काट चुका है 16 आरसी,जमील, सगीर, कैलाश व खतीब के नाम हुआ था रजिस्ट्रेशन 

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर(खबर धमाका)।  सामिया लेक सिटी,यूं तो यह एक कालौनी का नाम है। लेकिन अब यह ठगी का नाम बन गया है। सैकड़ों लोगों हो चुकी महाठगी के मामले में सामिया प्रबंधन ने हर मोड़ पर ठगी है। पुलिस, प्रशासन,रेरा सरकार सभी को दिल्ली के इन ठगों ने धोखे में रखकर ठगी का पूरा खेल है।
ठगी के मामले में जेल में बंद कंपनी के डायरेक्टर सगीर खान और फरार एमडी जमील की पूरी कहानी सुनकर आप हैरत में पड़ जायेंगे।

हमारी आठ माह पहले प्रकाशित खबर की फाइल फोटो 

राज्य गठन और सिडकुल आने बाद दिल्ली के इन ठगों ने काशीपुर रोड पर कालौनी काटने के लिए पैर रखे थे, शुरुआत में इन ठगों ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए तो 11 सितंबर 2017 को रेरा का रजिस्ट्रेशन कराया था,जिसका नम्बर यूकेआईपी 11170000103 था। रेरा रजिस्ट्रेशन में जमील ,खतीब, कैलाश और सगीर अहमद का नाम दर्ज था। इधर सामिया कालौनी में बर्ष 2012 से लेकर 2017 तक फ्लैट खरीदने वालों को जब फ्लैट नहीं मिले तो उनकी शिकायत पीड़ित लोगों रेरा के दर पर दस्तक देने लगे। इधर रेरा विभाग ने सामिया में हुई बड़ी मात्रा में ठगी की शिकायते मिलने के बाद 32 सितंबर 2018 को उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। विभाग की तरफ वहां पहुंची करीना 100 से ज्यादा शिकायतकर्ता के पैसे वापस करने के आदेश भी सामिया प्रबंधन को दिए थे, लेकिन सामिया प्रबंधन ने न तो किसी के पैसे लौटाए और न ही किसी को फ्लैट दिया। जिसके बाद रेरा विभाग ने सामिया का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। नियम अनुसार रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद किसी भी कालौनी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद सामिया प्रबंधन लगातार लोगों धोखे में रखकर जमीन की बिक्री करता है। बताया जाता की पिछले पांच बर्सो में सामिया प्रबंधन ने करीब 50 करोड़ की जमीन बेची है, जिनमें से किसी को भी फ्लैट उपलब्ध नहीं कराए। इधर सामिया प्रबंधन अपना रेरा रजिस्ट्रेशन बहाल कराने के लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन वह नहीं हुआ है।जानकारी बताते हैं की सामिया जैसी डिफाल्टर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कभी बाहर नहीं हो सकता। इसके लिए कंपनी पहले सभी शिकायतकर्ताओं को फ्लैट या फिर ब्याज सहित पैसे लौटने होंगे , कंपनी में फ्लैट बन नहीं सकते हैं और पैसा कंपनी वापस करेगी नहीं, क्योंकि कंपनी तहसील से 16-16 अर्सी कटने के बाद पैसा जमा नहीं कर पायी है।

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