आचार संहिता उल्लंघन में रुद्रपुर विधायक समेत चार दोषमुक्त। साक्ष्यों के अभाव में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामला किया खारिज
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन में फंसे रुद्रपुर विधायक समेत चार लोगों को जिला न्यायालय ने बरी कर दिया है। आरोपियों पर विधानसभा चुनाव के दौरान बूथों में आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर कार्यवाही की थी।
14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान शहर के एएन झा इंटर काॅलेज, चौरासी घंटा मंदिर, फाजलपुर महरौला सहित कई जगह पर मतदान बूथ बनाए गए थे। आरोप था कि भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा, कार्यकर्ता रोहित मित्तल, बृजपाल और शिवकरन कोली ने इन बूथों पर पहुंच कर पार्टी के नाम से छपे हुई प्रचार सामग्री बांटी थी और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। यह आचार संहिता का उल्लंघन था। तत्कालीन रंपुरा चौकी प्रभारी अनिल जोशी ने सभी आरोपियाें के खिलाफ आचार संहित उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया था। 12 अप्रैल 2023 को उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो. युसुफ की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस दौरान मामले के परीक्षण के लिए सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सोमवार को चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।