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उत्तराखंड

कलयुगी पिता को पांच वर्ष का कारावास।शराब पीकर अपनी ही नाबालिग बेटी को हबस का शिकार बनाने की कोशिश में हुई सजा

नरेन्द्र राठौर 
रूद्रपुर (खबर धमाका)। पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड व अश्लील हरकतें करने के आरोपी कलयुगी पिता को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि मजरा प्रभु वार्ड नंबर 3 आलापुर नई बस्ती बाजपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 25-07-2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कुछ समय पहले अपने बच्चों के साथ करन सागर के यहाँ कमरा किराए पर लेने आई थी तो उसने उसको कमरा देने के साथ ही उसके साथ विवाह कर लिया ।कहा कि 24-07-2021 की रात पति करन सागर शराब पीकर घर आया और पलंग पर दूसरी ओर लेट गया कुछ देर में कुछ आवाज़ें सुनाई दीं तो उसने उठकर देखा कि पति उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड कर अश्लील हरकतें कर रहा था ।उसने विरोध किया तो उसका गला दबाते हुए गालियॉ देते हुए कहा कि तूने बहुत परेशान कर रखा है आज तेरा और तेरी बेटी का क़िस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ ,बड़ी मुश्किल से उसने अपना गला छुडाया ।पुलिस ने 26-07-2021 को करन को गिरफ़्तार कर लिया उसके विरूद्ध पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें
एडीजीसी विकास गुप्ता ने 5 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने करन सागर को धारा 9/10 पॉस्को एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने,धारा 354 में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने एंव 323,504.506 भा०द०सं० में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीडिता को दी जायेगी ।पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार को निर्देश दिए कि पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये प्रदान करें ।
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