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उधमसिंह नगर

रुद्रपुर में सीलिंग जमीन पर बुल्डोजर की कवायद। प्रशासन के एक्शन से हजारों लोगों की उडी नींद। 375 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक। 9 मार्च 2017 के बाद बने भवनों को माना जायेगा अवैध। नोटिस बांटने में जुटी पांच टीमें,30 नंबर तक देने होंगे दस्तावेज

नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर के जिला मुख्यालय के प्रीत बिहार क्षेत्र के हजारों परिवारों को नींद उड़ गयी। लोगों को समझ नहीं आ रहा की वह क्या करे,उनके साथ क्या होने वाला है,उसकी जिन्दगी भर की कमाई से बना आशियाना सुरक्षा रहेगा,या फिर बुल्डोजर से खत्म कर दिया जायेगा।

दरासल जिला मुख्यालय पर रुद्रपुर महानगर के वार्ड नंबर 25 प्रीत बिहार फाजलपुर पहले ग्राम था, सरकार ने यहां का खेत खाता नंबर 63,165,303,387,387 की 125 हेक्टेयर,375 एकड़ जमीन सीलिंग घोषित की थी, राज्य बनने के इस जमीन पर भूमाफिया की नजर पड़ गयी, भूमाफिया ने जमीन खुर्द बुर्द करना शुरू किया,तो जमीन पर भवन बनने शुरू हो गये, प्रशासन ने जब सख्ती दिखाई तो मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, जिसमें हाईकोर्ट ने 9 मार्च 2017 को यथा स्थिति के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने जब आदेश दिया था तब इस जमीन का कुछ हिस्सा ही कंक्रीट में तब्दील हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूमाफिया ने जमकर मौज काटी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस जमीन पर 2000 के करीब भवन बनकर खड़े हो गयी,यह तब हुआ है जब कोर्ट ने अपने आदेश का पालन करने के लिए नगर निगम, तहसील प्रशासन, पुलिस सभी को जिम्मेदारी सौंपी थी, प्रशासन की टीम सीलिंग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को रोकने के लिए खानापूर्ति तो करती रही, लेकिन गंभीरता से कभी एक्शन नहीं लिया गया,अब सीलिंग की 375 एकड़ जमीन कंक्रीट में तब्दील हो गयी तो प्रशासन को इसकी सुध आयी है।

प्रशासन दो माह पहले क्षेत्र के 152 लोगों को नोटिस जारी कर उनसे दास्तां भेज मांगे थे, लेकिन सिर्फ 20 लोग ही दास्तवेज उपलब्ध करा पाते, जिससे साफ है कि 152 लोगों में 132 लोगों ने अवैध रुप से सीलिंग की जमीन पर कब्जा किया। यह छोटा से उदाहरण है, जानकारों की मानें तो सीलिंग की जमीन पर 3000 के करीब भवन बने हुए हैं, जिसमें से 2000 हजार भवन कोर्ट का आदेश आने के बने हैं।

तहसीलदार नीतू डागर ने बताया की मंगलवार को टीम अवैध भवनों पर निशान लगाने गरी, जहां लोगों ने विरोध करते हुए कहा की पहले पूरे क्षेत्र का सर्वे कराकर नोटिस दिए जाते, लोगों की मांग पर पांच टीमें नोटिस जारी करने के लिए लगाई गरी है,रिक्शे से भी प्रचार किया जा रहा, लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए 30 नबंर तक समय दिया गया है, जिसके बाद कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा की 9 मार्च 2017 के बाद हुए सभी निर्माणों को अवैध मानकर ध्वस्त कर जमीन खाली कराई जायेगी।

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