नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास।पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया
नरेन्द्र राठौर
रूद्रपुर। पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को आजीवन कारावास एंव 65 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 5 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री ने उसको बताया कि 20 अप्रैल 2020 की शाम पक्का कोट थाना काशीपुर निवासी 29 वर्षीय साहिल पुत्र शकील अहमद उनके घर शराब लेकर आया और उसके पति को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया जिसके बाद साहिल माचिस की तीली लेने के बहाने उस कमरे में घुस गया जिसमें नाबालिग पुत्री सो रही थी। साहिल ने पुत्री को पकड कर उसे डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया,इस दौरान वीडियो भी बनायी और धमकी दी कि अगर परिजनों को या किसी और को बताया तो उसकी ब्लू वीडियो को वायरल कर देगा,उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लडकी के साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने लडकी का मेडिकल परीक्षण कराया और ओरापी साहिल के विरूद्व धारा 457, 376,506 आईपीसी एंव 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफतार जेल भेज दिया।आरोपी के विरूद्व पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी के न्यायालय में मुकदमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेशकर बलात्कार का आरोप सिद्व कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदया ने धारा 376 आईपीसी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारा
वास व 50 हजार रूपये जुर्माना,धारा 457 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने तथा धारा 506 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुना दी। इसके अलावा पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने
अपने आदेश में लिखा है कि पीडिता को 2 लाख रूपये प्रतिकर दिलाये जाने हेतु डीएलएसए उधमसिंहनगर को प्रेषित किया जाये।
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