ऊधमसिंहनगर के इस क्षेत्र के मुर्गी पालन केंद्र में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि।प्रशासन अलर्ट मुर्गी पालन फार्म के एक किलोमीटर क्षेत्र संक्रमित घोषित 10 किलोमीटर की परिधि में सतर्कता के निर्देश

रुद्रपुर(खबर धमाका)। भारत सरकार द्वारा बर्ड फ्लू (Highly Pathogenic Avian Influenza) रोग को केन्द्रीय अधिनियम Prevention & Control of Infectious & Contagious Disease of Animals Act, 2009 की धारा-2 (O) एवं धारा-38 के तहत अधिसूचित पक्षीरोग घोषित किया गया है।

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दिनांक 21-08-2025 की प्रातः ग्राम बैकुण्ठपुर, 5-क्वार्टर, तहसील-सितारगंज, जिला-ऊधमसिंहनगर के निवासी के मुर्गीफार्म में कुक्कुट पक्षियों में अचानक अस्वाभविक मृत्यु होने पर, उत्तराखण्ड सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप, इस प्रकरण में तत्काल रोग की पहचान हेतु Samples एकत्रित कर NIHSAD (National Institute of High Security Animal Diseases) भोपाल भेजे गये। दिनांक 23-08-2025 को NIHSAD द्वारा प्रेषित लैब रिपोर्ट में इन मुर्गियों के Highly Pathogenic Avian Influenza (HP AI) रोग से ग्रस्त होने की पुष्टि होने पर जिला अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा-20 के तहत सम्बन्धित मुर्गीफार्म को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मुर्गीफार्म के 01 कि०मी० परिधि अन्तर्गत समस्त क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र (Infected Zone) तथा 10 कि०मी० परिधि अन्तर्गत समस्त क्षेत्र को सतर्कता क्षेत्र (Surveillance Zone) घोषित किया गया।
