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उधमसिंह नगर

पढे,गैंगस्टर एक्ट के किन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 4-4 बर्ष की सजा

नरेन्द्र राठौर 

रूद्रपुर ।द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने गैंगसटर एक्ट के 6 आरोपियों को चार वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13-08-2008 को ग्राम सैंजना थाना किचछा निवासी रसीद उर्फ़ मुन्ने पुत्र हब्बू,गुलाम साबिर पुत्र गुलाम नबी,मौ०आसिफ पुत्र मौ०सददीक तथा मुकेश पुत्र फूल सिंह,ग्राम हजरतपुर थाना बिलासपुर निवासी मक़सूद पुत्र नन्नू और ग्राम दौलतपुर थाना बहेड़ी निवासी अकील अहमद पुत्र मौ०इसमाइल के विरूद्ध कोतवाल सन्तोष कुमार जायसवाल ने धारा 2/3 गैंगसटर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये लोग अकेले व गिरोह बनाकर रूद्रपुर,किचछा,बिलासपुर आदि क्षेत्रों में चोरी,लूट,डकैती,हिंसा,मादक पदार्थों की तस्करी आदि समाज विरोधी क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं ।इन सभी के विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय ने सबको दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

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