सुपरवाइजर के हत्यारोपी दोस्त को आजीवन कारावास। रुद्रपुर में चार साल पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। मामूली बात पर पत्थर से कुचलकर की गयी थी हत्या।
नरेन्द्र राठौर
रूद्रपुर । मामूली बात पर नाराज़ होकर दोस्त ने हत्या कर पत्थर से सिर व चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था,गुरूवार को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने हतयारे दोस्त को आजीवन कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ग्राम रतनपुरी जिला मुज़फ़्फ़रनगर निवासी सोनू सोम पुत्र वीर सिंह ने ट्रांज़िट कैम्प थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई रोहित कुमार सिडकुल सिथत ललित इन्टर प्राइजेज इण्डोरेनस कम्पनी में सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत था और अपने मित्र सत्येन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी लम्बाखेडा थाना टॉडॉ बादली ज़िला रामपुर के साथ ट्रॉजिट कैम्प में रहते थे ।दिनांक 27-12-2018 की शाम दोनों दोस्त ज्येष्ठा कालोनी में अपने दोस्त महेश के पुत्र की जन्मदिन की पार्टी में गये थे जहां से लौटते समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जिस पर आकर्षित सत्येन्द्र ने रोहित की निर्मम हतया कर पत्थर से उसका सिर व चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया ।अगले ही दिन पुलिस ने सत्येन्द्र को गिरफ़्तार कर लिया विशेष बात यह रही कि उस समय उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो हतया करते समय पहने थे ।फ़ोरेंसिक जाँच मे उसके कपडो पर लगा खून मृतक के खून से मैच हो गया साथ ही उसका डीएनए भी मैच हो गया ।आरोपी के विरूद्ध ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें ज़िला शासकीय अधिवक्ता नन्दन सिंह धामी द्वारा 12 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज गुरुवार को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल द्वारा सत्येन्द्र सिंह को हतया कारित करने का आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।
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