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एक्शन मोड में एसएसपी ऊधमसिंहनगर अजय गणपति। नशा तस्करों की करीब ₹6.70 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क कुख्यात स्मैक तस्कर रिफाकत की लगभग ₹3.70 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क गांजा तस्करी के सरगना संजय गुप्ता की करीब ₹3 करोड़ की संपत्ति भी होगी कुर्क

रुद्रपुर(खबर धमाका)।जनपद ऊधमसिंहनगर में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दो बड़े नशा तस्करों की लगभग ₹6.70 करोड़ की संपत्ति की जाएगी कुर्क, प्रक्रिया प्रारंभ

प्रकरण-1: स्मैक तस्कर रिफाकत पर कार्रवाई (थाना पुलभट्टा)

थाना पुलभट्टा क्षेत्र में दिनांक 01.01.2025 को पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रिफाकत पुत्र शखावत हुसैन निवासी फतेहगंज पश्चिम, जनपद बरेली द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके कब्जे से 1060 ग्राम अवैध स्मैक, एक तमंचा .315 बोर तथा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में NDPS एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त की आर्थिक गतिविधियों की जांच में उसके नाम पर लगभग ₹3.70 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां पाई गईं। उक्त संपत्तियों के कुर्कीकरण हेतु दिनांक 19.03.2026 को सक्षम प्राधिकरण (SAFEMA/NDPS), नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रकरण पंजीकृत किया गया , कुख्यात नशा तस्कर की करीब 03 करोड़ 70 लाख की नशा बेचकर अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की जाएगी कुर्क ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिफाकत

1. FIR नं. 493A/2009, धारा 147/148/380/324/323/506 IPC, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

2. FIR नं. 683/2010, धारा 302/201 IPC, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

3. FIR नं. 389/2012, धारा 8/21 NDPS एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

4. FIR नं. 252/2015, धारा 13 जुआ अधिनियम, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

5. FIR नं. 295/2017, धारा 8/21 NDPS एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

6. FIR नं. 230/2019, धारा 8/21 NDPS एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

7. FIR नं. 378/2019, धारा 147/148/149/302/34 IPC, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

8. FIR नं. 27/2020, धारा 147/354/323/452/504/506 IPC, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

9. FIR नं. 62/2020, धारा 147/323/366 IPC, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

10. FIR नं. 236/2021, धारा 8/21/29/60 NDPS एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

11. FIR नं. 1043/2021, धारा 8/21/29 NDPS एक्ट, थाना बारादरी, बरेली

12. FIR नं. 1091/2021, धारा 8/21/29 NDPS एक्ट, थाना बारादरी, बरेली

13. FIR नं. 143/2023, धारा 8/8A/21C/22C/25A/60 NDPS एक्ट, थाना सीबीगंज, बरेली

14. FIR नं. 362/2023, धारा 8/21/29 NDPS एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

15. FIR नं. 81/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली फतेहगंज पश्चिम, बरेली

16. FIR नं. 165/2024, धारा 8/21/29/60 NDPS एक्ट, थाना पुलभट्टा, ऊधमसिंहनगर

17. FIR नं. 01/2025, धारा 8/21/60 NDPS एक्ट, 109 BNS, 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पुलभट्टा, ऊधमसिंहनगर

18. FIR नं. 169/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना पुलभट्टा, ऊधमसिंहनगर

प्रकरण-2: गांजा तस्करी के सरगना संजय गुप्ता पर कार्रवाई (थाना पुलभट्टा)

11.04.2025 को वाहन संख्या UK06 CB 4534 से 434.748 किलोग्राम गांजा बरामद होने पर थाना पुलभट्टा में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान संजय गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी दुधिया नगर, रुद्रपुर का नाम मुख्य सरगना के रूप में प्रकाश में आया, जो अन्य राज्यों से गांजा लाकर उत्तराखंड में तस्करी करता था तथा स्वयं को बचाने हेतु वाहनों को अन्य व्यक्तियों के नाम पर संचालित करता था। जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा लगभग ₹3 करोड़ की संपत्ति अर्जित की गई है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर प्लॉट, दुकानें, आवासीय भवन एवं वाहन शामिल हैं। उक्त संपत्तियों के जब्तीकरण हेतु धारा 68(F) NDPS एक्ट के अंतर्गत दिनांक 19.03.2026 को सक्षम प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। शास्त्री अभियुक्त की नशा बेचकर अवैध तरीके से अर्जित की गई करीब 03 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

अपील

एसएसपी अजय गणपति द्वारा बताया गया कि जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा। अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशा तस्करी एवं आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।