प्रसिद्ध अटरिया मेला, प्रशासन की देखरेख में होगा दुकानों का आवंटन। मंदिर समिति और मेला समिति के बीच विवाद के बाद एसडीएम ने गठित की समिति। मंदिर व मेला समिति को अभी तक नहीं मिली मेला लगाने की अनुमति
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर। तराई का प्रसिद्ध अटरिया माता मंदिर का मेला इस बार प्रशासन की देखरेख में लगे। मेला को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद के बाद एसडीएम ने मेरा संचालक के लिए सरकारी कमेटी गठित कर दी है। दुकानों का आवंटन भी सरकारी नीति के तहत होगी। एसडीएम से मेला के लिए अब तक मंदिर समिति और मेला समिति दोनों ने अलग अलग अनुमति मांगी थी, एसडीएम ने फिलहाल दोनों ही पक्षों को अनुमति न देकर प्रशासन की टीम गठित कर मेरा संचालक की हरी झंडी दे दी है। जिसे लोग सरकारी मेले के रुप में देख रहे हैं।
गौरतलब है की रुद्रपुर प्राचीन अटरिया माता मंदिर पर हर बार मेले का आयोजन होता है।इस बार भी मेरा 29 मार्च से 18 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस बार मेले को लेकर मंदिर समिति और मेला समिति में विवाद चल रहा है। मंदिर समिति ने इस बार खुद मेला लगाने की अनुमति मांगी है तो मेरा समिति ने भी मेरा लगाने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी है।मेला समिति ने प्रशासन से इस बार मेले को सरकारी मेला घोषित करने की भी मांग की थी, दोनों पक्षों में चल रहे विवाद के चलते एसडीएम ने जमीन की नपाई कराई थी,जिसकी रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने सरकारी जमीन पर मेला लगाने के लिए कमेटी गठित कर दी है।
राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या पर परगना मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह के आदेशानुसार ग्राम-जगतपुर, तहसील- रूद्रपुर में स्थित प्राचीन श्री अटरिया देवी मन्दिर में 29 मार्च से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित होने वाले मेले के सफल एवं विवादरहित आयोजन तथा संचालन हेतु न्यायहित एवं जनहित में टीम का गठन किया गया है। यह जानकारी देते हुए तहसीलदार नीतू डागर ने बताया कि नायब तहसीलदार रूद्रपुर को टीम का अध्यक्ष तथा जिला पर्यटन अधिकारी, चौकी प्रभारी सिडकुल, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर, लेखाधिकारी नगर निगम रूद्रपुर, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रूद्रपुर, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र रम्पुरा का टीम का सदस्य बनाया गया है। 29 मार्च से आयोजित होने वाले श्री अटरिया देवी मन्दिर जगतपुरा के सफल एवं विवाद रहित आयोजन तथा संचालन में खुली निविदा के माध्यम से दुकानों के आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से परगना मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालय को अवगत कराने के आदेश जारी किये गये हैं।