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राहुल के खिलाफ बयान के मामले में फस सकते हैं आसम के मुख्यमंत्री। रुद्रपुर एजीएम कोर्ट में सुनवाई शुरू। शिकायतकर्ता डाक्टर गणेश उपाध्याय के दर्ज हुए बयान।03 जून को होगी अग्रिम कार्रवाई।

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर(खबर धमाका)। असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेसी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी मामले पर उधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय, रुद्रपुर में एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में डा गणेश उपाध्याय द्वारा दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए उनके बयान दर्ज किए गये। दाखिल परिवाद के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमता विसवासर्मा द्वारा वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किच्छा में हुई जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ गणेश उपाध्याय ने एसीजेएम जज नदीम अहमद , जिला एवं सत्र न्यायालय, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। दाखिल परिवाद पर डॉ गणेश उपाध्याय ने अपने ब्यान दर्ज कराते हुए कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान असम राज्य के मुख्यमंत्री श्री हिमता बिसवासर्मा ने 67 किच्छा विधानसभा में किच्छा नगर में स्थित तहसील कार्यालय के सामने इन्द्रा गांधी मैदान में दिनांक 11 फरवरी 2022 को एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का प्रचार करते हुए दिन में लगभग 1 बजे के आसपास एक सभा को सार्वजनिक रूप से सम्बोधित किया। हिमता बिसवासर्मा मुख्यमंत्री द्वारा अपने सम्बोधन में कांग्रेसी नेता व तत्कालीन सांसद श्री राहुल गांधी का नाम लेकर पूर्ण विद्वेष भावना से ग्रसित होकर शब्दो *आप कौन सा पिता के बेटे है, हमने प्रूफ मांगा क्या* उद्बोधन किया तथा हिमता बिसवासर्मा का यह सम्बोधन प्रत्यक्ष रूप से भी राहुल गांधी की माता एवं सांसद श्रीमती सोनिया गांधी के चरित्र के प्रति लांछन लगाने वाला उद्बोधन सार्वजनिक रूप से किया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया गया है। यह निश्चित रूप से यह सूचना एवं प्राद्योगिकी कानून के प्राविधानों का दुरूपयोग भी है। समाज के सभ्य लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय कोर्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमता विसवासर्मा के खिलाफ दाखिल परिवाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय के द्वारा डॉ गणेश उपाध्याय की ओर से दाखिल परिवाद पर उनके ब्यान दर्ज कर लिए गए हैं। तथा मामले में अग्रिम सुनवाई की तारीख 3 जून निर्धारित की गयी है।

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