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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन को जेल। नौकरी लगाने के बहाने बुलाकर किया था गैंगरेप 

नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर (खबर धमाका)। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी काशीपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर निवासी महिला ने एसीजेएम (चतुर्थ) कोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा था थाना परतापुर के गावंडी निवासी सुशील चौधरी से उसके पति की जान पहचान थी। उन्होंने सुशील से नौकरी लगवाने को कहा। इस पर सुशील ने उसे पत्नी को साथ लाने को कहा। कहा कि 25 सितंबर 2016 को वह अपने पति के साथ मुजफ्फरनगर के मोरना स्थित पेट्रोल पंप पर गई। वहां सुशील समेत कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी अर्बन को-आपरेटिव बैंक के तत्कालीन चेयरमैन प्रताप चौधरी और दीपक भी थे। आरोप है कि तीनों ने पति को घर भेज दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस केस में समन जारी होने पर आरोपी पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं प्रस्तुत कीं, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिली। मामले में प्रताप चौधरी समेत सभी आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। 12 मई को आरोपी प्रताप चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं स्वजन व पैरोकार यश चौधरी का कहना है कि साजिश के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में हम सभी से दो करोड़ की मांग की गई थी। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा।

 

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