उधमसिंह नगर

रुद्रपुर में कभी भी गरज सकती है जेसीबी। हाईकोर्ट का सुप्रीम आदेश ,डीएम को दी तीन माह की मोहलत। काशीपुर बाईपास,शहर में बने नाले और कई अन्य जगहों पर हुए अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश। प्रतिज्ञा दा ओथ फाउंडेशन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

  • नरेन्द्र राठौर
    रुद्रपुर (खबर धमाका)। ऊधमसिंहनगर में हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी सम्पत्ति को कब्जा मुक्त कराने का चल रहा अभियान अब रुद्रपुर की तरफ मुड़ने वाला है। बताया जाता की हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर रुद्रपुर में सरकारी नाले,गावा चौक से मोदी मैदान तक ,इसके अलावा अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के आदेश डीएम ऊधमसिंहनगर और नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को दिए हैं। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के बाद इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दोनों अधिकारियों को देते हुए तीन माह की मोहलत दी। जिसमें एक माह का समय बीत चुका है। हालांकि हाईकोर्ट के इस आदेश को डीएम और नगर आयुक्त दोनों दबाए बैठे हैं। जिसपर जनहित याचिका दायर करने वाले ने डीएम को पत्र देकर इसकी याद दिलाई है।
  • जनहित याचिका दायर कर्ता की मानें तो वर्ष 2016 में भी कोर्ट रुद्रपुर का अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने आधा अधूर अतिक्रमण हटाकर कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसपर उन्होंने कोर्ट को तथ्यों के साथ अवगत कराया था।

 

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