नशा करोबारी को दस वर्ष का कारावास। चार वर्ष पहले नशे के इंजेक्शनों के साथ हुई थी गिरफ्तारी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने सुनाई सजा
नरेन्द्र राठौर
रूद्रपुर(खबर धमाका)। नशीले इंजेक्शनों के साथ पकडे गए युवक को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस
सुशील तोमर द्वारा आरोपी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एंव 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।सहायक अभियोजन अधिकारी दीपक अरोरा ने बताया कि टृंजिट कैम्प में तैनात तत्कालीन एसआई दिनेश सिंह परिहार 31-10-2019 को टीम के साथ अटरिया रोड से आनन्द पुर को गश्त पर जा रहे थे तो उन्होने रिद्धी-सिद्धी फैक्टरी तिराहे से आगे पुलिस पर एक कार खडी देखी जिसके पास खडे युवक ने एक थैला कार की डिक्की में रखा और पुलिस को देख जल्दी से कार में बैठकर जाने लगा तो उनको शक हुआ उन्होने उसे पकड लिया और जब कार की डिक्की की तलाशी ली जो उसमें रखे एक थैले में से नशे के विभिन्न प्रकार के 208 इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने पकडे गए बी-ब्लॉक निकट दुर्गा मैदान टांजिट कैम्प निवासी राहुल चोपडा उर्फ रंगीला पुत्र विजय चोपडा का चालान कर जेल भेज दिया।उसके विरूद्व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुशील तोमर की कोर्ट में धारा 8,21,22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चला जिसमें एडीजीसी दीपक अरोरा द्वारा 5 गवाह पेशकर आरोप सिद्व कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय द्वारा राहुल चोपडा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एंव 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
——