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बड़ी खबर,नानकमत्ता में 2021 में हुए चौहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास तीन वर्ष पांच माह बाद आया फैसला, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सनाया फैसला एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से हिल गया था जिला धारदार हथियारों से दो महिलाओं और पुरुषों की हुई थी हत्या

नरेन्द्र राठौर(खबर धमाका)। ऊधमसिंहनगर के नानकमत्ता में 29 दिसंबर 2021 को हुए सनसनीखेज हत्याकांड के चार आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस जरूर ली होगी।
जानकारी के मुताबिक 29 दिसंबर 2021 को सीएम पुष्कर सिंह धामी की खटीमा में सभा थी,सभा के समापन के कुछ ही देर बाद नानकमत्ता क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से सनसनी फ़ैल गई थी। खटीमा निवासी आदेश कुमार रस्तोगी ने पुलिस को सौंपी तहरीर में उसके पिता शिवशंकर रस्तोगी नानकमत्ता आये थे, घटना के उसे पुलिस के माध्यम से सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचा,जहां पर उसके भाई अजय रस्तोगी निवासी वार्ड नंबर 06 नानकमत्ता व ममेरा भाई उदित के शव पड़े थे, दोनों की धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। इसके बाद वह अपने नानकमत्ता स्थिति घर पहुंचा तो वहां पर उसकी 60 वर्षीय मां आशा देवी व 80 नानी सन्नो देवी भी खून से लथपथ पड़ी थी, दोनों की मौत हो चुकी थी।
मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चार लोगों को मौत के घाट उतारे में शामिल विवेक शर्मा,मुकेश शर्मा,रानू रस्तोगी और सचिन सक्सेना गिरफ्तार कर जेल भेजा था, आरोपियों में दो लोग रुद्रपुर के रहने वाले थे। घटना के खुलासे के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि लूट के इरादे से घटना को अंजाम दिया गया है। इधर पूरे मामले की जांच तात्कालीन थानाध्यक्ष रहे केसी आर्य द्वारा करके कोर्ट मजबूती से साक्ष्य पेश किए गए थे। सोमवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां पर अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने दो दर्जन से ज्यादा गबाह पेश कर आरोपियों पर आरोप सिद्ध कर दिए। जिसपर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास,वीस वीसी हजार का जुर्माना,धारा 394 में सात-सात और धारा 201 में तीन -तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

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