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सस्ता गल्ला दुकान को निरस्त करने का आदेश पर कमिश्नर ने लगाई मुहर।एसडीएम व पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के बाद खेड़ा की सस्ता गल्ला दुकान को किया गया था निरस्त। कमिश्नर ने विक्रेता की अपील की खारिज

नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर(खबर धमाका)। सस्ता गल्ला विक्रेताओं की तरफ से राशन वितरण सहित अन्य विभागीय मामलों में मिली अनियमितता की शिकायत पर एसडीएम व पूर्ति निरीक्षक की तरफ से खेड़ा स्थित सस्ता गल्ला दुकान का 24 अगस्त 2018 को की गई थी। जिसमें अनियमितताओं के आधार पर मिली जांच रिपोर्ट में डीएम ने सस्ता गल्ला दुकान को निरस्त करने के आदेश दिए थे। जिसमें विक्रेता ने इस आदेश के खिलाफ स्टे लेकर कमिश्नर कुमाऊं के यहां अपील की थी। मामले में सुनवाई के बाद बीती 22 जुलाई को कमिश्नर दीपक रावत ने डीएम के अदेश को सही मानते हुए अपील को अस्वीकार कर दिया।

मामला कुछ ऐसा है कि 24 अगस्त 2018 को खेड़ा रुद्रपुर स्थित सस्ता गल्ला विक्रेता मुकेश कुमार की दुकान का शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एसडीएम व पूर्ति निरीक्षक के दौरान सस्ता गल्ला विक्रेता मुकेश कुमार पूर्ति विभाग पर दवाब बनाने के लिए अपने अन्य साथी के साथ प्रार्थनापत्र तैयार कर रहा है। सूचना पट पर सस्ता गल्ला दुकान पर आवश्यक वस्तुओं का मूल्य अंकित नहीं मिला था। इसके साथ ही 11 अगस्त को एक ही दिन में 630 राशन कार्ड धारकों को 107.20 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया जाना पाया गया। इसके साथ ही राज्य खाद़य योजना में 22 क्विंटल चावल का भी उठान किया जाना मिला। एक ही दिन में इतना खाद्यान्न वितरण करने को लेकर निरीक्षण टीम को संदेह हुआ। ऐसे कार्ड धारकों के भी नाम वितरण में शामिल थे जिन्होंने कई माह से राशन नहीं लिया था। जांच रिपोर्ट में सस्ता गल्ला विक्रेता की जमानत राशि जब्त करने व लाईसेंस निरस्त करने की संस्तुति डीएम से की गई थी। जिसके आधार पर डीएम ने सस्ता गल्ला विक्रेता मुकेश कुमार की दुकान को निरस्त करने के आदेश दिए। मामले में विक्रेता ने कुमाऊं कमिश्नर के यहां अपील दायर की थी। जिस पर बीती 22 जुलाई को कमिश्नर ने डीएम के आदेश को सही मानते हुए अपील अस्वीकार करने का आदेश जारी कर दिया। एआरओ विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत की तरफ से जारी आदेश की कापी व पूरी पत्रावली रजिस्टर्ड डाक से मिल गई है। मामले में आगे की कार्रवाई डीएसओ विपिन कुमार के स्तर से की जाएगी।

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