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उत्तराखंड

2003 में लिए नमूने,22 वर्ष बाद लगा जुर्माना।रसगुल्ला,मावा,चावल का गूदा समेत अन्य सामग्री के नमूने फेल। कारोबारियों पर लगा2.60 लाख का जुर्माना।

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर(खबर धमाका)। मिलावटी खाघ पदार्थों अंकुश लगाने के लिए गठित खाघ पदार्थ विभाग द्वारा 2003 में लिए गए नमूनों का अब 22 वर्ष बाद फैसला आया है। जिसपर मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थों के विक्रय/भंडारण/निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को दो लाख साठ हजार रू0 2,60,000.00) का जुर्माना।

माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा0) ऊधम सिंह नगर अशोक कुमार जोशी के द्वारा एफ0एस0एस0ए0एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ को विक्रय/संग्रहण/निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता पर कुल दो लाख साठ हजार रू0 (2,60,000.00) का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है। केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद स्वाति कुमार द्वारा दिनांक 03 मई 2003 को सितारगंज रोड किच्छा के प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबारकर्ता से फोर्टिफाइड चावल गूदा का नमूना लिया गया था। जिला अभिहित अधिकारी डा० प्रकाश चन्द्र फुलारा द्वारा बताया गया कि उक्त नमूने को केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु खाद्य विश्लेषक फिक्की अनुसंधान और विश्लेषण केन्द्र द्वारका नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना अधोमानक घोषित किया गया। नमूने में विटामीन बी1, बी3, विटामीन बी6, और आयरन निर्दिष्ट मात्रा से कम पाये गये। उनके द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2024 को माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया।
उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को कुल एक लाख पचास हजार (1,50,000.00) रू० का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिका टनकपुर रोड खटीमा स्थित खाद्य कारोबारकर्ता को अधोमानक मावा के विक्रय करने पर 25000.00 रू0 का जुर्माना, पुलमभट्टा किच्छा स्थित मिठाई विक्रेता को अधोमानक मिठाई विक्रय करने पर 25000.00 रू0 का जुर्माना, बरा किच्छा स्थित खाद्य कारोबारकर्ता को अधोमानक मसूर दाल का विक्रय करने पर 25000.000 रू0, सिसौना सितारगंज स्थित अधोमानक साबुत धनिया के विक्रय करने पर 25000.00 रु० एवं ठाकुरद्वारा रोड काशीपुर स्थित खाद्य कारोबारकर्ता को अधोमानक रसगुल्ले मिठाई की बिक्री पर 10000.00 रू0 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। डा० प्रकाश फुलारा द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूपन पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/संग्रहण/निर्माण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।

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