उत्तराखंड

ऊधम सिंह नगर में डीईओ पर पांच हजार का जुर्माना।राज्य सूचना आयुक्त ने दिया आदेश,वेतन से होगी जुर्माने की कटौती।रिटायर्ड शिक्षक को सूचना न देने पर लगा जुर्माना

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर(खबर धमाका)। ऊधमसिंहनगर उपार्जित अवकाश से जुड़ी सूचना न देने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना डीईओ के वेतन से तीन किस्तों में कटौती से जाएगी। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त ने दिया है।

आदर्श कालोनी खटीमा निवासी संस्कृत के रिटायर्ड प्रवक्ता शिव भगवान मिश्र ने जिला शिक्षा अधिकारी से पिछले साल जून में सूचना का अधिकार के तहत उपार्जित अवकाश से जुड़ी सूचना मांगी थी। पूरा सूचना उपलब्ध न कराने पर मिश्रा ने अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर में अपील की। सीईओ ने चार अगस्त को सूचना देने के लिए डीईओ माध्यमिक को निर्देश दिए थे। इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो मिश्र ने राज्य सूचना आयोग में अपील की।

सूचना आयुक्त ने इस साल 23 जनवरी को सूचना उपलब्ध न कराने पर डीईओ माध्यमिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि 25 हजार रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। आगामी सुनवाई से पूर्व आयोग को लिखित स्पष्टीकरण भेज कर या समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर डीईओ माध्यमिक दलेल सिंह राजपूत ने पांच मार्च को आयोग के समझ लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि पिछले साल चार अगस्त के आदेश के तहत पटल सहायक ने सूचना देने में घोर लाप्रवाही बरती थी। मामले में पिछले माह 12

फरवरी को पटल सहायक से लिखित रूप से स्पष्टीकरण मांगा था। 12 फरवरी को सूचना रिटायर्ड प्रवक्ता को उपलब्ध करा दी है। र राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने छह मार्च को सुनवाई के दौरान कहा कि डीईओ माध्यमिक ने जो लिखित स्पष्टीकरण दिया है, वह संतोषजनक प्रतीत न हो रहा है। ऐसे में उनको कारण बताओ नोटिस जारी पांच हजार का जुर्माना लगाया। चेतन से तीन माह की अवधि में तीन किस्तों में कटौती कर राजकोष में जमा करने की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।