उधमसिंह नगर

चरस तस्कर को पांच वर्ष का कारावास।11 वर्ष पहले हुआ था गिरफ्तार

         नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर(खबर धमाका)।  ग्यारह वर्ष पूर्व चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि जसपुर पुलिस ने मुख्बीर की सूचना पर 03-09-2012 की शाम 4-20 बजे कलियावाला तिराहे पर खड़े एक व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा पर पुलिस ने पीछा कर पकड लिया । पकडे गये ग्राम भोगपुर थाना बढापुर ज़िला बिजनौर (यूपी) निवासी बलबीर सिंह पुत्र बख्तावर सिंह की तलाशी लेने पर उसके पास से 230 ग्राम अवैध चरस बरामद होने पर उसके विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया ।उसके विरूद्ध विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 05 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज गुरूवार को न्यायाधीश महोदय ने बलबीर सिंह को पॉच वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।

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