Latest:
उत्तराखंड

हरिद्वार के मुख्य कृषि अधिकारी पर दस हजार का जुर्माना  आरटीआई के तहत सूचना न देने पर आयोग ने दिए आदेश 

नरेन्द्र राठौर(खबर धमाका)। राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का अनुपालन न करना कृषि विभाग को भारी पड़ गया। आयोग के निर्णय का अनुपालन न किये जाने पर दर्ज शिकायत में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार पर दस हज़ार की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की। शिकायत पर सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा कड़ा रूख अपनाये जाने पर मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार द्वारा अपीलार्थी के लगभग 13 साल पुराने 14,880/- रूपये के बिल का भुगतान भी किया गया। सतपुली पौड़ी ब्रजभूषण द्वारा कृषि भूमि संरक्षण विभाग में वर्ष 2011 से लंबित 14,880-/ रू0 के बिल भुगतान के संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से जानकारी चाही गयी थी। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में ब्रजभूषण को सूचना न दिये जाने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की गयी। एक वर्ष पूर्व अपील में आयोग के निर्देश पर मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार द्वारा ब्रजभूषण के लंबित भुगतान का आश्वासन दिया गया था। अपील में दिये गये आयोग के निर्देश का अनुपालन न किये जाने पर ब्रजभूषण द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज की गयी।

आयोग में शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर प्रकरण से संबंधित अधिकारियों का जवाब तलब किया गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार का स्पष्टीकरण किया। आयोग के कडे़ रूख पर मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा शिकायतकर्ता के लंबित बिल 14,880/- रू0 का भुगतान किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री ब्रजभूषण द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से वर्ष 2010-11 में उनके आई. पी. एम. कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय के लम्बित रू0 14880/-(चैदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) के भुगतान के संबंध में दिनांक 22.06.2021 को सूचना चाही गयी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें यह भुगतान व्यय के फर्जी बिलों का आरोप लगाते हुए नहीं किया गया था। लेकिन वर्ष 2019 में विभागीय जांच के उपरांत उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। वर्ष 2019 से लगातार उनके द्वारा लम्बित बिलों के भुगतान हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वर्ष 2021 में दिनांक 22/06/2021 में उनके द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत इस संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय से सूचना चाही गयी लेकिन इस संबंध में उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर दिनांक 23.09.2021 को राज्य सूचना आयोग में इस संबंध में द्वितीय अपील की गयी। आयोग द्वारा अपील संख्या 34493 का दिनांक 06/01/2023 को निस्तारित करते हुए मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय हरिद्वार को आवेदक को लम्बित रू0 14880/-(चैदह हजार आठ सौ अस्सी रूपये) का भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। आयोग के निर्देश के क्रम में मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु कार्यवाही तो शुरू की गयी लेकिन अपीलार्थी को भुगतान नहीं किया गया। विभाग के स्तर पर भुगतान हेतु हीलाहवाली की जाती रही। आयोग के निर्देश का साल भर से अधिक समय व्यतीत होने पर भी अनुपालन नहीं किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत दिनांक 04/04/2024 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की

गयी।

error: Content is protected !!