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उधमसिंह नगर

ऊधमसिंहनगर में बहुचर्चित प्रापर्टी डीलर हत्याकांड में महिला समेत छह को उम्रकैद। सात वर्ष बाद आया फैसला, शौचालय के टैंक से बरामद हुआ था शव। तत्कालीन एसडीएम और मोबाइल कंपनी के अधिकारी भी बने गवाह।

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर (खबर धमाका)। ऊधमसिंहनगर के खटीमा में सात साल पूर्व हुए बहुचर्चित प्रोपर्टी डीलर सूरज चंद हत्याकांड के मामले अपर जिला सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे में महिला समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों को 36 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
बनबसा एवं हाल निवासी खटीमा मंजू देवी पत्नी स्व.सूरज चंद ने कोतवाली पुलिस में 4 जुलाई 2016 को गुमशुदगी दर्ज कराई थीकि उसके पति अचानक एक दिन पहले घर से लापता हो गए है। 8 जुलाई 2016 का शव खेलतसंडा मुस्ताजर गांव निवासी सुरेश राणा के शौचालय के टैंक से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में 3 अक्टूबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 22 गवाहों को पेश किया। जिसमें तत्कालीन एसडीएम ऋचा सिंह समेत मोबाइल कंपनी के अधिकारियों की भी गवाही हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मंजु सिंह मुंडे ने बिगराबाग निवासी पप्पू सिंह राणा, ओमकारेश्वर शिव मंदिर निवासी हरेंद्र चौहान, खेतलसंडा मुस्ताजर निवासी सुरेश राणा, छिनकी फार्म निवासी ईश्वरी सिंह, दियूरी निवासी मुन्नी देवी व उसके पुत्र जीवन सिंह को धारा 302, 201, 364ए, 342, 120बी एवं सपठित धारा 34 में दोषसिद्ध करार दिया। जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी को 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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