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उत्तराखंड

उत्कर्ष चौधरी हत्यारोपी को आजीवन कारावास।  जानलेवा हमले व गबन में भी हुई सजा। 2016 में कंपनी के एकाउंट ने ट्रक चढ़ाकर कर दी थी हत्या।भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र चौधरी बोले कोर्ट के फैसले से पूरा परिवार संतुष्ट  

नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर(खबर धमाका)। भाजपा नेता उपेन्द्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष हत्याकांड में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, कोर्ट ने आरोपी को जानलेवा हमला व गवन के आरोप में भी अलग-अलग सजा व जुर्माना लगाया है।इधर भाजपा नेता उपेन्द्र चौधरी ने कोर्ट द्वारा 08 वर्ष बाद आरोपी को सुनाई गई सजा पर कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार सजा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि वह दुख की घड़ी में साथ देने वाले सभी साथियों का भी आभारी हैं।

एडवोकेट आरपी के मुताबिक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र चौधरी के भाई मनोज चौधरी ने 17 दिसंबर 2016 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा कि 16 दिसंबर को वह अपने भाई उपेन्द्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष, पिता नानक चौधरी व मां कृष्ण देवी के साथ भूरा रानी स्थिति एसपी फूड़ कंपनी के बाहर डेयरी के पास खड़े थे,इसी दौरान उनकी ही कंपनी में कार्यरत अस्सिटेंट एकाउंटेंट संदीप राय निवासी सोढ़ी कालौनी ने उनके ऊपर ट्रक चढा दिया, जिसमें उत्कर्ष की मौत हो गई, जबकि उसकी मां कृष्णा देवी घायल हो गए,उनसे पिता के साथ कूदकर जान बचाई। शिकायत कर्ता का कहना था आरोपी संदीप पहले उसकी कंपनी में एकाउंटेंट रहते गबन कर चुका था,जिसकी जानकारी होनी की बाद उन्होंने आरोपी पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया था, जिससे आरोपी ने पूरे परिवार को खत्म करने के उद्देश्य से कंपनी में खड़ा ट्रक उनके ऊपर चढ़ाकर उत्कर्ष की हत्या कर दी।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्री मनोज आर्य की आदालत में हुई, जिसमें अधिवक्ता आरपी सिंह व उनकी टीम ने 14 गवाह पेश करके हत्या, जानलेवा हमला और गवन के मामले में आरोपी सिद्ध कर दिया। जिसपर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज आर्य ने आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास,जान लेवा हमले के मामले में सात वर्ष और गवन के मामले में 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

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