नाबालिग से दुराचार,दोषी को 10 वर्ष का कारावास
नरेन्द्र राठौर
- रुद्रपुर (खबर धमाका)।पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि जसपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 28.12.2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि बीती शाम क़रीब 5 बजे उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जसपुर बाज़ार गयी थी लेकिन लौट कर नहीं आयी रात क़रीब 9 बजे उनकी भांजी के मोबाइल पर कॉल आयी,पुत्री ने पूछा कि पापा घर आ गए हैं या नहीं लेकिन पूछने पर उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ और किस के साथ है ।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और 06.01.2021 को लड़की को मुज़फ़्फ़रनगर (यूपी) के एक गाँव से बरामद कर लिया साथ में उसे भगा कर ले जाने वाले ग्राम नारायणपुर थाना जसपुर निवासी विवेनदर उर्फ़ वीरेन्द्र पुत्र सोमपाल को भी गिरफ़्तार कर लिया ।लड़की ने बताया कि विरेंद्र उसको जसपुर से मुरादाबाद और वहाँ से मुज़फ़्फ़रनगर (यूपी) के एक गाँव में ले गया था जहां उसके साथ जबरन एक बार दुराचार किया था,लड़की ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार कर दिया।आरोपी के विरूद्ध पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ के कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने वीरेन्द्र को धारा 3/4 पॉस्को एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हज़ार रुपये जुर्माने,धारा 363 में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हज़ार रुपये जुर्माने एंव धारा 366 भा०द०सं० में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 30 हज़ार रुपये पीडिता को दिये जायेगें।पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार को निर्देश दिए कि पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपये प्रदान करें ।
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