गांजा तस्करों को दस-दस वर्ष का कारावास,एक-एक लाख जुर्माने की सजा।
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर (खबर धमाका)। तीन वर्ष पूर्व अवैध गांजे के साथ पकड़े गएं रूद्रपुर के दो युवकों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री सुशील तोमर ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि 12-10-2020 की शाम एडीटीएफ प्रभारी चौकी राजेश पांडे अपनी टीम के साथ शांति विहार कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास गश्त कर रहे थे कि तभी थापर मिल की तरफ़ से मोटरसाइकिल संख्या यूके 06 एंडी 5373 पर सवार दो युवक आ रहे थे जो पुलिस को देख कर पीछे मुड़कर भागने लगे तो पुलिस ने पीछा कर घेर लिया ।मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों के बीच में एक कट्टा रखा था उसको खोल कर देखा तो उसमें 21-200 किलोग्राम अवैध गॉजा भरा था जिसे वह बेचने के लिए ले जा रहे थे उन्होंने बताया कि इस गॉजे को वे तेल मिल निवासी मुकेश से ख़रीद कर लाये हैं ।पकडे गये शिवनगर थाना ट्रांजिट कैम्प रूद्रपुर निवासी अनुराग सागर पुत्र स्व राकेश सागर एवं संजय सागर पुत्र चन्द्रपाल सागर को
धारा 8,20,60 एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान कर जेल भेज दिया गया ।दोनों के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुशील तोमर की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज शुक्रवार को न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी ।
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