पढ़ें,बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गौतम को कोर्ट ने किन आरोपों से किया दोषमुक्त।बेटे और भाई पर भी लगे थे आरोप।
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर। बेटी के प्रेम विवाह से नाखुश होने पर बेेटी और दामाद को गोली मारने के आरोपी ऊधमसिंहनगर में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष काशीपुर निवासी विनोद कुमार गौतम समेत तीनों आरोपियों को रामपुर के एडीजे ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
गौरतलब है कि ग्राम पैगा निवासी विनोद कुमार गौतम ऊधमसिंहनगर में बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2020 में उनकी बेटी कामिनी ने सैदनगर थाना अजीमनगर जिला रामपुर निवासी प्रशांत से प्रेम विवाह कर लिया था। इस बात से विनोद नाखुश बताए गए थे। दस सितंबर, 2020 की रात प्रेम विवाह को लेकर ग्राम सैदनगर में पंचायत भी हुई लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला।
आरोप है कि इसी दौरान तैश में आए विनोद ने प्रशांत के घर में घुसकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बेटी कामिनी और दामाद प्रशांत को गोली मार दी। घायल प्रशांत के पिता रामअवतार की तहरीर पर पुलिस ने बसपा नेता विनोद गौतम, उनके बेटे रविकांत और भाई महावीर के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया था। 13 सितंबर, 2022 को रामपुर पुलिस ने आरोपी विनोद गौतम, रविकांत और महावीर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विनोद की निशानदेही पर उनकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली थी।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 307 व 30 आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की। अभियोग पत्र दायर होने के बाद वाद का परीक्षण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (रामपुर) अर्चना यादव की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से केस के वादी समेत 13 गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।