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उधमसिंह नगर

जनपद में अस्पतालों को क्लीनिक, चिकित्सालय क्लीनिक एक्ट के तहत मानचित्र के साथ ही फायर सेफ्टी, प्रदूषण कन्ट्रोल एनओसी के आधार पर ही संचालन की दी जाए परमिशन, डीएम 

नरेन्द्र राठौर (खबर धमाका)- जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को जिला सभागार में चिकित्सालय, क्लीनिक स्थापना अधिनियम-2010 एवं नियमावली 2015 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की बैठक लेते हुए कहा कि जनपद के सभी क्लीनिक, चिकित्सालय क्लीनिक एक्ट के तहत मानचित्र के साथ ही फायर सेफ्टी, प्रदूषण कन्ट्रोल एनओसी के आधार पर ही संचालन की परमिशन दी जायेगी। उन्होने कहा कि जो भी चिकित्सालय, क्लीनिक संचालित है उनका नवीनीकरण क्लीनिक का मानचित्र के साथ ही फायर व प्रदूषण मानको के अनुपालन सम्बन्धी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगें तभी उन्हे तीन माह का अस्थाई संचालन हेतु स्वीकृति दी जायेगी साथ ही चिकित्सालय व क्लीनिक प्रबंधकों को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि यदि कोई घटना घटती है तो उसका दायित्व चिकित्सालय, क्लीनिक संचालक का होगा। उन्होने कहा नये चिकित्सालयों, क्लीनिकों का रजिस्ट्रीकरण सभी मानक पूर्ण करने पर किया जायेगा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्तरीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण श्री भदौरिया ने कहा कि चिकित्सालय क्लीनिक प्रबंधक क्लीनिक अधिनियम में कोई संशोधन अथव शिथिलता चाहते है तो अपने सुझाव व अनुरोध राज्य स्तरीय आईएमए के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने जनपद के सभी चिकित्सालयों व क्लीनिक प्रबंधकों को पीसीपीएनडीटी एक्ट का अनुपालन करने के निर्देश दिये। जनपद में कुल 42 चिकित्सालयों/क्लीनिकों के नवीनीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राप्त हुए है। जिनकी प्रत्रावली पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश सीएमओ को दिये।

बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एसपी सिटी डॉ0 उत्तम सिंह नेगी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 केके अग्रवाल, पीएमएस डॉ0 आरके सिन्हा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 हरेन्द्र मलिक, उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, आईएमए पदाधिकारी डॉ0 यशपाल रावत, डॉ0 एके बंसल, डॉ0 मिनाक्षी, डॉ0 मनप्रीत बाठला, डॉ0 मनदीप सिंह, डॉ0 नीरजा पंत, डॉ0 नूतन, डॉ0 मौ0 जीशान खान, डॉ0 विश्वास जोशी आदि मौजूद थे।

 

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