ऊधमसिहनगर में गल्फार कंपनी के मैनेजर समेत दो पर मुकदमा। डीएम कार्यालय से मिले मिट्टी खनन के अनुमति पत्र में छेड़छाड़ पर हुई कार्रवाई। खनन विभाग की तरफ से दर्ज कराया गया केस। अवैध खनन से भरे वाहन छोड़ने के मामले में केलाखेड़ा के थानाध्यक्ष भी हो सकती कार्यवाही।।
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर। गदरपुर बायपास के लिए डीएम कार्यालय ली गए मिट्टी खनन के अनुमति पत्र में छेड़छाड़ करने पर गल्फार कंपनी के मैनेजर समेत दो लोगों के। खिलाफ केलाखेड़ा थाने में केस दर्ज हो गया है। पूरे मामले का केलाखेड़ा के एक व्यक्ति द्वारा डीएम कार्यालय में की गयी शिकायत के बाद हुई जांच में खुलासा हुआ था,इधर डीएम के पत्र में छेड़छाड़ कर अवैध रुप से मिट्टी खनन करने वालों के वाहन छोड़ने पर केलाखेड़ा के थानाध्यक्ष ललित मोहन रावले की भूमिका भी शक के घेरे में है।माना जा रहा की जांच में उनका फंसना भी तय है।
केलाखेड़ा थाने में होशियार सिंह खनन मोहर्रिर भूतत्व खनिकर्म ईकाई की तरफ दर्ज कराया गए
में कहा गया कि कि गल्फार इंन्जीनियर कन्सटवेशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा NH-74 काशीपुर- सितारगंज के स्थान गदरपुर बाईपास में मिट्टी खनन के लिये जिला अधिकारी कार्यलय पत्रांक 15175 / न्याय सहाय-2 (75) /2022. 23/8/22 से अनुमति प्राप्त कर आदर्श प्रपत्र ( परमिट) प्राप्त किया गया था, जिसकी अनुमति 1 माह तक थी।
11 अक्टूबर 2022 को रहीस अहमद पुत्र नसीर अहमद निवासी रतनामया वार्ड नं० ०० माना केलाखेडा द्वारा जिला अधिकारी उधमसिंहनगर को एक शिकायती पत्र इस आशा से प्रेषित किया कि 4/10/2022 कि रात्रि लगभग 9:30 बजे रिजवान अली पुत्र उसमान, रिहान पुत्र उसमान निवासी मन्दिर मस्जिद वार्ड केलाखेडा, हरपाल टोपी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम गुमानी, सलीम पुत्र नामालूम निवासी हल्द्वानी व अन्य 5-6 लोग डम्पर जिनके वाहन संख्या UKO6CB-7506, UKO CB-7175, UK06CB-8193, UK18CA-6355, UK1BCA-6560, UK18CA-9273, UP128T-8843, UK18CA-6591, UK18CA-1871, UP21CT-5022 से मशीन पोलैण्ड 215 जे०सी०बी० से कमर जहां पत्नी शकुरा अहमद निवासी नामया के खेत से अवैध रूप से खनन कर रहा था जिसका विरोध शिकायत कर्ता आदि के द्वारा करने पर खनन करने वालों के द्वारा कहा गया कि हमारे पास परमिशन है तत्पश्चात थाना केलाखेडा थानाध्यक्ष ने एक परमिशन व्हाइट पर भेजी गयी, जिसमें 15175 , 23/9/22 की यही परमिशन है। एस०ओ० कैलाली मोहन रावत द्वारा मौके पर पहुचे (नयोर्स एस०आई० मोहन सिंह बहोरा के मोबाईल 9536433325 से मौजूद नगर पंचायत चैदरमेन अकरम पठान के मोबाइल नम्बर 9917892586 पर भेजी गयी, पता करने पर ज्ञात हुआ कि कोई भी परमीशन जिला अधिकारी के कार्यालय से जारी नहीं हुयी है। उक्त परमीशन (कूटरचित) के अवलोकन करने के ही पुलिस द्वारा पकड़े गये उपर & पोकले को छोड दिया गया था।
उपरोक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय जिला अधिकारी के पत्र 10573/स्था-2(61) / 2022, दिनांक 15/10/2022 को उपजिलाधिकारी बाजपुर तथा उप निदेशक जनन को संयुक्त का प्रेषित करने को निर्देशित किया गया. के उपजिलाधिकारी बाजपुर द्वारा उपनिदेशक खनन राहसीलदार तथा सी०ओ० चकबन्दी से प प्रकरण में संयुक्त जांच आख्या प्राप्त करते हुए निदेशक (विधि) उधमसिंहनगर की विधिक हि आया अपने कार्यालय के 2022-23
जनवरी, 2023 को जिलाधिकारी को प्रेषित की। उक्त बाख्या के अनुसार प्रथम दृष्टया दिनांक 23 /8/2022 को जारी अनुधा प्रपत्र में व्यूटरचना करते हुये दिनांक 23/9/2022 की तिथि की जाने की पुष्टि है।
यह भी अवगत कराना है कि गल्कार इंजीनियर & कन्सटेक्शन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा NH-74 काशीपुर- सितारगंज के स्थान गदरपुर बाईपास हेतु दिनांक 23/8 / 22 को जारी अनुमति अतिरिक्त दिनांक 11/10/22 तक कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है दिनांक 23/8/22 को जारी मिट्टी निकालने की परमिशन में कूटरचना करते हुए दिनांक 23/9/22 की तिथि अंकित करना घोर आपराधिक प्रकृति का है। प्रकरण में कूटरचित दस्तावेज जोकि थानाध्यक्ष वेलाखेडा को घटना के समय प्रेषित किया गया था जिससे उक्त यूटरचित दस्ताबेज के अवलोकन द्वारा दिनांक 4/10/2022 को शिकायतकर्ता के पत्र में उल्लिखित खनन वाहन & पोकलेड को छोड़ा गया।अतः आप से अनुरोध है कि रिजवान, मलकार कम्पनी एवं अज्ञात उक्त पत्र की अपराधिक प्रवृति के मददेनजर प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुऐ अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे। मामले एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि मामला में खनन विभाग की तहरीर पर गल्फार कंपनी के मैनेजर समेत दो लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।