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उधमसिंह नगर

पढ़ें,कहा फर्जीवाड़ा में फंसे प्रधान जी,केस दर्ज

नरेन्द्र राठौर।

रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर के जसपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्राम प्रधान का चुनाव जीते पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ दस्तावेजों में हेराफेरी का केस दर्ज कराया  ।समीपवर्ती ग्राम किशनपुर निवासी  पूर्व ग्राम प्रधान त्रिलोचन सिंह पुत्र हजूर सिंह ने कोतवाली में दी तहरीर ने कहा कि उसने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी  को नईम अहमद पूर्व ग्राम प्रधान  गूलर गोरजी के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दिया गया था। जिसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा एक जनपद स्तरीय स्कूटनी कमेटी गठित कर कराई गई थी। जिसमें स्कूटनी समिति द्वारा पाया कि नईम अहमद द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर की आख्या पत्र संख्या 833 दिनांक 4 फरवरी 2018 में समीरा पुत्र बशीर अहमद के नाम से जारी डीआर की नकल के संबंध में अवगत कराया गया।  वर्ष 1995 से 2000 के मध्य गृह कर अभिलेखों पंजिका में समीर अहमद को समीरा अहमद होना दर्शाया गया है। जिस आधार पर कार्यालय से जारी डीआर नकल जो कि गृह कर पंजिका के अनुसार फर्जी प्रतीत होती है। उप जिलाधिकारी काशीपुर की आख्या पत्रांक 1316,30 अगस्त 2022 के अनुसार  ग्राम गूलर गोजी ,तहसील जसपुर के खसरा नंबर 94 क्षेत्र फल 3 डेसिमल आवासीय भूमि परगना अधिकारी सुकृति दिनांक 14 जनवरी 1972 का मिलान तहसील में उपलब्ध आवासीय आवंटन पत्रिका एवं क्रय विक्रय आवंटन पंजिका वर्ष 1972 से किया गया। जिसमें पाया गया कि ग्राम  गूलर गोजी तहसील जसपुर में खसरा नंबर 94 क्षेत्र डेसिमल का आवासीय भूमि का पट्टा निर्गत किया जाना दर्ज अभिलेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नईम अहमद द्वारा कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि   नईम अहमद ने गलत वह फर्जी दस्तावेज तैयार कर जानते हुए भी उन दस्तावेजों को असल दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। वह निरस्त प्रमाण पत्र का नईम अहमद द्वारा वर्ष 2014 के पंचायती चुनाव इस्तेमाल कर प्रधान पद प्राप्त किया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया। उधर पूर्व ग्राम प्रधान नईम अहमद ने कहा कि स्कूटनी के फैसले को वह पहले ही कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं ।मामला विचाराधीन

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