अब पतंजलि की सोन पापड़ी के सैंपल हुए फेल।डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापारी को छह-छह माह की सजा
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। मार्केट में बेहतर और भरोसेमंद खाघ पर्दाथ उपलब्ध कराने का बाबा रामदेव का दावा लगातार हवा हवाई साबित हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों बाबा को लगी फटकार के बाद उनके कई प्रोडक्ट पर सवाल खड़े हुई है। तो अब पंताजली में बनी सोनपापड़ी मानकों में फेल हो गई है। इसके लिए कंपनी के एक अधिकारी और व्यापारी को कोर्ट ने छ: छ: माह की सजा सुनाई है
ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम), डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा जी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को छह-छह माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर कुल 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अक्तूबर 2019 को बेड़ीनाग से इलाइची सोन पापड़ी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। यहां नमूना असुरक्षित श्रेणी का पाया गया था। प्रदेश की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर पतंजलि ने इस नमूने की जांच के लिए रेफरल लैब गाजियाबाद (भारत सरकार) को भेजा था। यहां भी नमूना फेल पाया गया जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने 28 जुलाई 2021 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर कराया था