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कच्ची घानी सरसों तेल के नमूने फेल। कोर्ट ने एस आर एम कच्ची घानी परिवार पर लगाया 55 हजार का जुर्माना

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर (खबर धमाका)। जिस तेल का आप अपनी सेहत के लिए फायदेमंद समझकर खाने में इस्तेमाल करते हैं,वह आपके की सेहत बिगाड़ सकता सकता है। ऊधमसिंहनगर में खाघ सुरक्षा विभाग ने कच्ची घानी के पिछले दिनों लिए नमूने फेल हो गए हैं। यानी लैब की जांच में तेल के पैकेट पर जो दावे किए गए थे वह झूठे पाए गए हैं।  अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) ऊधम सिंह  अशोक कुमार जोशी के द्वारा एफ०एस०एस०ए०एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ को विक्रय / संग्रहण / निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता को कुल पचपन हजार (55000.00) रू0 का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है।
जिला अभिहित अधिकारी, ऊधम सिंह नगर डा. प्रकाश फुलारा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संग्रहित नमूने जिसमें से राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रूद्रपुर की जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ एस आर एम परिवार कच्ची घानी सरसों तेल की बिक्री पर 55000.00 रू0 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूपन पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/ संग्रहण / निर्माण किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा आम जनमानस से अपील की गई कि खद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोलस फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।
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