ऊधमसिंहनगर में एक और राशन विक्रेता पर मुकदमा। राशन की कालाबाजारी,खाद्यान्न वितरण में मनमानी पर हुई कार्रवाई। डीएसओ श्याम आर्य एक्शन।
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। ऊधमसिंहनगर में राशन कालाबाजारी और वितरण में मनमानी को लेकर जिलापूर्ति अधिकारी श्याम आर्य एक्शन में नजर आ रहे है। चार दिन पहले किच्छा के नारायणपुर कोठा के राशन विक्रेता पर दर्ज मुकदमे के बाद अब रम्पुरा के सस्ता गल्ला विक्रेता सतीश आर्या पर विभाग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। बताया जा रहा की दुकान का किए गए औचक निरीक्षण में राशन की कालाबाजारी,खाद्यान्न को मनमाने ढ़ंग से वितरण कर खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया की अवहेलना करने व तथ्यों को छिपाना पाये जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हेमा बिष्ट की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश पर धर्मेन्द्र सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा हेमा विष्ट क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुत्तफ़ टीम ने विक्रेता सतीश आर्या सस्ता गल्ला विक्रेता वार्ड 22 रम्पुरा की दुकान की जाँच को टीम गठित की गयी। 6 अप्रैल 2024 को समिति ने सतीश आर्या सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया। दुकान बंद होने पर विक्रेता को घर से बुलाकर दुकान खुलवायी गयी। उससे दुकान सम्बन्दी समस्त अभिलेख मांगने पर बताया कि पूर्ति निरीक्षक रुद्रपुर द्वारा उनकी दुकान का निरीक्षण किया गया व स्टॉक पंजिका वह अपने साथ निरीक्षण हेतु ले गयी है। विक्रेता ने मौके पर न तो बिकी रजिस्टर उपलब्ध कराये गये और न हीं सन्तोषजनक उत्तर दिया। जाँच समिति ने सस्ता गल्ला दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की गयी। सतीश आर्या ने बताया कि माह मार्च 2024 के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष खाद्यान्न के उठान पर उसने बताया गया कि उनके द्वारा माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष खाद्यान्न का उठान राजकीय खाद्यान्न गोदाम, रूद्रपुर से 6 अप्रैल 24 तक नहीं किया गया है। जिस पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी, राजकीय खाद्यान्न गोदाम से दूरभाष पर वार्ता करने पर ज्ञात हुआ सतीश आर्या को राजकीय खाद्यान्न गोदाम से माह अप्रैल 2024 का खाद्यान्न 30 मार्च 24 को उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाईन वितरण रिपोर्ट पर विक्रेता ने 30 मार्च 24 व 31 मार्च 24 में कोई भी बायोमैट्रिक ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विक्रेता ने खाद्यान्न वितरण मनमाने ढंग से किया जा रहा था एवं बायोमैट्रिक विधि से कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरित किये जाने की पारदर्शी प्रक्रिया का स्पष्ट अवेहलना की गयी है। 24 मई, 24 के द्वारा सतीश आर्या को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर उसे प्रकरण पर लिखित स्पष्टीकरण मय साक्ष्य के 28 मई 24 तक डीएसओ कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने को कहा गया। विक्रेता ने निर्धारित तिथि तक कोई उत्तर नहीं दिया। डीएम के अनुमोदन के बाद सस्ता गल्ला विक्रेता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने मामले में रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।