युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद।द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने सुनाई सजा
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। युवक की हतया के मामले में एक हतयारे को द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने आजीवन कारावास और पाँच हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी । सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगपुरी निवासी चन्द्रपाल ने 20-06-2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19-06-2012 की शाम को उनका छोटा बेटा शंकर सिंह खेत में सिथत मेंथा की टंकी पर गया था पर रात को घर नहीं लौटा तो उन्होंने समझा कि काम के चलते वहीं सो गया होगा ।आज सबेरे जब बडा बेटा शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राली लेकर खेत पर गया वहाँ पर शंकर सिंह नहीं था ढूँढने पर कुछ दूर पापुलर के खेत में उसकी लाश पड़ी थी ।पुलिस जब मौक़े पर पहुँचीं तो वहाँ पर कच्ची शराब के खाली पाउच,नमकीन के ख़ाली पैकेट,प्लास्टिक के गिलास,आम के छिककल व गुठली बरामद हुए ।पुलिस को विवेचना के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि मृतक शंकर सिंह रात को गॉव के ही रहने वाले विनोद कुमार पुत्र बिहारी लाल और ओंकार सिंह पुत्र सूरजपाल के साथ पापुलर के खेत में जाते देखा था ।पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वह शंकर सिंह को रात में खाने के लिए बुलाकर ले गए थे वहाँ शराब पीने के बाद आपस में तकरार हो गई और ग़ुस्से में उसके साथ मारपीट की और फिर गला घोटकर मार डाला ।दोनों के विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुक़दमा चला।एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ज़मानत कराने के बाद ओंकार सिंह ने नियत तारीख़ों पर कोर्ट में आना बन्द कर दिया जिसके कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई,उन्होंने कोर्ट के समक्ष 16 गवाह पेश कर हतया का आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश शादाब बानों ने विनोद कुमार को हतयारा घोषित करते हुए आजीवन कारावास और पाँच हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।
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