केयर हैल्थ बीमा कंपनी को देने होंगे 3.5 लाख।स्थाई लोक अदालत में अध्यक्ष व सदस्यों ने दिए आदेश
नरेन्द्र राठौर(खबर धमाका)। स्वास्थय बीमा कंपनी को 3,05,621 रुपए का भुगतान करने का आदेश।
स्थाई लोक अदालत उधम सिंह नगर ने बीमा कंपनी को स्वास्थ्य बीमा राशि के रूप में 3,05,621 रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
प्रार्थिनी ममता मेहता ने अपने अधिवक्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्थाई लोक अदालत में प्रस्तुत किया था। जिसमे उन्होंने बताया कि केयर हैल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी से उनके पति द्वारा एक हेल्थ पॉलिसी ली गई थी। हेल्थ पॉलिसी जारी रहने के दौरान प्रार्थिनी के पति का स्वास्थ्य खराब हो गया था जिसमें उन्होंने अपने पति के पेट संबंधित बीमारी का इलाज करवाया था जेरे इलाज ही प्रार्थिनी के पति की मृत्यु हो गई थी। जिसमें उनका 3,05,621 रुपए खर्च हुआ था। प्रार्थिनी ने अपने पति के इलाज के दौरान उसमे खर्च हुई धनराशि की मांग बीमा कंपनी से की तो उन्होंने प्राथिनी को यह धनराशि देने से इनकार कर दिया था।
प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह, सदस्य श्रीमती अर्चना पियूष पंत एवं अब्दुल नसीम ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर 3,05,621 रुपए प्रार्थिनी को भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
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जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।