पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास। तीन साल पूर्व झनकईया में हुई थी घटना
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर। ऊधमसिंहनगर के खटीमा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने तीन साल पूर्व झनकईया में हुई महिला की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। गाव भरतपुर न्यूरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी राकेश मंडल ने 27 सितंबर 2019 को झनकईया थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन मीरा का विवाह छोटी बगुलिया गांव के निकेश अधिकारी से हुआ था। निकेश उसके चरित्र पर शक करता था। जिसके चलते उसने साईकिल की चैन से उसकी बहन मीरा का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने निकेश अधिकारी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने 21 दिसंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 10 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश धर्म सिंह ने पति निकेश अधिकारी को हत्या का दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।