नए कानून में अब ही और सी के साथ थर्ड जेंडर भी।एक जुलाई से भारत न्याय संहिता लागू।ईएफआईआर के साथ ही कई कानून खत्म,कई में बदलाव।साइबर थाने में नए कानून व साइबर अपराध को लेकर किया जागरूक
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। भारत में आज एक जुलाई से इंडियन पैनल कोड यानी इंडियन दंत संहिता आईपीसी का समापन हो गया है,इसकी जगह अब भारत न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है, जिसमें ही और सी के साथ ही थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है कानून में अब राज्य द्रोह की जगह अब (152) राष्ट द्रोह लगेगा । नए कानून में ई एफआईआर की भी सुविधा दी गई है।
आज से लागू होने वाले नये कानूनों की जानकारी हेतु साइबर थाना कुमाऊं ने थाने में आने वाले पीड़ित एवं मीडिया पत्रकार बंधुओ के लोगों साथ जन जागरूकता हेतु की गई गोष्टी
उन्होंने नये कानूनों के फायदे व घर बैठे ई-एफआईआर करने की दी गयी जानकारी
*BNS , BNSS, BSA से संबंधित जानकारी हेतु
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड, पुलिस उपाधीक्षक साइबर उत्तराखंड व प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमायूं परिक्षेत्र रुद्रपुर के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नये कानूनो के सम्बन्ध में उप निरीक्षक विनोद जोशी व उप निरीक्षक वंदना चौधरी द्वारा साइबर थाने में आने वाले पीड़ितों एवं बेलमैक्स और पार्ले जी कम्पनी सितारगंज में नये कानून के सम्बन्ध में जन जागरूकता शिविर अभियान चलाया गया। इसके अलावा मीडिया पत्रकार बंधुओ को भी साइबर थाना कुमायूं में नए कानून की जानकारी दी गई एवं नए कानून के बारे में जन जागरूकता फैलाने हेतु आग्रह किया गया।*
आज दिनांक 01 जुलाई 2024 को सभी को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदान की गयी। नये कानूनो मे हुये बदलाव से सभी को रुबरु करवाया गया, तथा घर बैठे ई-एफ0आई0आर0 दर्ज करने की व्यवस्था, नए कानून में मोब लिंचिंग करने पर क्या प्रावधान है, एवं नए कानून में जोड़े गए नए प्रावधान एवं हटाए गए पुराने प्रावधान हेतु सभी को जागरुक किया गया ।