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उत्तराखंड

मानकों को धता बताकर कार कैरियर्स को डिलीवर दे रही टाटा मोटर्स। एआरटीओ प्रवर्तन ने टाटा मोटर्स के प्लांट प्रभारी व मैनेजर को लिखा पत्र।महाराष्ट्र, राजस्थान नंबरों के तीन कार कैरियर्स का पंजीयन जांच में गुड्स कैरियर व ट्रेलर के तौर पर हैं दर्ज

नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर(खबर धमाका)। सड़क पर यातायात नियमों को धता बताकर परिवहन कर रहे बड़े व्यवसायिक वाहनों के कारण सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बीती दो जून को एआरटीओ प्रवर्तन ने शहर के विभिन्न चौराहों पर कार कैरियर्स के कागजों उनके पंजीयन की जांच की गई तो पाया गया कि भौतिक तौर पर यह कागजों में आर्टीक्यूलेटेड व्हीकल ट्रेलर, ट्रक, कलोज्ड बाडी करियर व ट्रेलर के तौर पर दर्ज हैं। यह नियमों के खिलाफ है, इन सभी वाहनों का चालान व सीज कर कार्रवाई की गई। इसको लेकर एआरटीओ प्रवर्तन ने टाटा मोटर्स के प्लांट प्रभारी व मैनेजर को लिखा पत्र कहा नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी। सुरक्षित यातायात में यह प्रक्रिया हो सकती है बाधक।

 

 

शहर में ही नहीं जिले के दूसरे भागों में व्यवसायिक वाहनों खासकर ट्रक, ट्राला व ट्रेलर आदि वाहन जहां बड़ी संख्या में परिवहन करते हैं। इनकी समय-समय पर भौतक जांच की जाती है और कागजों की जांच करने में पता चलता है कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर इनके भौतक स्वरूप में छेड़छाड़ कर वाहन स्वामी इनको अपने व्यवसायिक हितों के लिए प्रयोग करते हैं। जून के प्रथम सप्ताह में एआरटीओ प्रवर्तन निखिल शर्मा ने कुछ ऐसे ही व्यवसायिक वाहन खासकर कार कैरियर्स जो कि बड़े चार पहिया वाहनों की चेसिस, वाहनों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों या डीलर्स तक पहुंचाते हैं। इनकी भूमिका संदिग्ध होने की सूचना के बाद इन पर शिकंजा कसा गया। बीती दो जून को एआरटीओ प्रवर्तन ने डीडी चौक, पंतनगर टाटा मोटर्स, इंदिरा चौक आदि चौराहों पर चेकिंग की। यहां पर तीन कार कैरियर्स जिनके नंबर महाराष्ट्र प्रदेश के एमएच-05 -एम-2539, राजस्थान नंबर की कार

कैरियर्स आरजे-47-जीए-3827, महाराष्ट्र नंबर वाले कार कैरियर्स एमएच-05- एएम-1994 को रोककर कागजों खासकर पंजीयन की जांच की गई। जिसके बाद पता चला कि यह तीनों नंबर के कार कैरियर्स भौतक तौर पर कागजों में पास न होकर रजिस्ट्रेशन सट्रिफिकेट में आर्टीक्यूलेटेड व्हीकल ट्रेलर, क्लोज्ड बाडी गुड़स करियर व ट्रेलर के तौर पर दर्ज किए गए हैं। यह सीधे-सीधे मोटर यान अधिनियम 1988 व केंद्रीय मोटरयान

नियमावली 1989 का उल्लंघन है। एआरटीओ प्रवर्तन निखिल शर्मा ने मंगलवार को इस प्रकरण पर सख्त रुख दिखाते हुए टाटा मोटर्स रुद्रपुर के प्लांट प्रभारी, मैनेजर को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह से डिलीवरी ले रहे कार कैरियर्स की जांच कराएं। इससे न केवल विभाग को राजस्व की क्षति हो रही है वहीं सुरक्षित यातायात की दिशा में यह बाधा है। एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि पत्र के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी।

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