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विधायक पाण्डेय की बढ़ेगी मुश्किलें, डीएम ने बैठाई जांच।बुक्सा अनुसूचित जाति की महिला जमीन अपने बेटे के नाम कराने का आरोप, एडीएम के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी गठित।

रुद्रपुर(खबर धमाका)। बाजपुर क्षेत्र में बुक्सा अनुसूचित जाति के व्यक्ति धोखाधड़ी करके अपने पुत्र अतुल कुमार के नाम कराने के आरोपों में घिरे गदरपुर विधायक अरविंद पाण्डेय की इस बार मुश्किलें बढ़ने लगी है। पीड़ित की शिकायत के बाद डीएम नितिन सिंह भदौरिया जांच के लिए एडीएम कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश है। विधायक पाण्डेय के खिलाफ इससे पहले भी जमीन धोखाधड़ी के कई आरोप लग चुके हैं।

शिकायतकर्ता श्रीमती नन्नी देवी पत्नी स्व० तुला सिंह, संजू कुमार मंगल सिंह पुत्र स्व० तुला सिंह निवासी ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर के द्वारा जिलाधिकारी को अपना शिकायती पत्र द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके नाम ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर की खतौनी फसली 1413-1418 का खाता खतौनी संख्या 20 के खसरा नं0-25/1 रकवा 1.154 है० व खसरा नं० 26 रकवा 0.379 है० भूमि वर्ग 1क में दर्ज अभिलेख है राजस्व वाद सं०- 22/3 वर्ष 2010-11 धारा 229बी ज०वि० एवं भू०सू०अधि० के तहत ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नं0-25/1 रकवा 1.154 है० व खसरा नं० 26 रकवा 0.120 है० कुल रकवा 1.274 है० भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति अतुल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी गुलजारपुर तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर के नाम कूटरचित साक्ष्यों के आधार पर वर्ग 1 क में दर्ज करायी गयी है। जबकि बुक्सा अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तान्तरण किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम पर नियमानुसार नहीं कराया जा सकता है। वादी अतुल कुमार के पिताजी मा० विधायक श्री अरविन्द कुमार विधानसभा क्षेत्र गदरपुर बहुत ज्यादा रसूखदार व्यक्ति है। मुकदमे के दौरान उक्त व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्तागणों को डाराया-धमकाया गया साथ ही मा० न्यायालय से निर्णय प्रार्थीगणों के पक्ष में होने के बाबजूद उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तथा भूमि पर वर्तमान तक काबिज नहीं होने दिया गया है इस हेतु उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने उक्त प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रकरण में जॉच हेतु अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति गठित कर 15 दिन में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।जांच समिति में अपर जिलाधिकारी, (वित्त/रा०),उपजिलाधिकारी बाजपुर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जिला अलपसंख्यक कल्याण अधिकारी है।

जिलाधिकारी ने गठित समिति को निर्देशित किया है कि उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की गनहता से 15 दिवस अन्तर्गत जाँच कर स्पष्ट मन्तव्य/अभिमत सहित जॉच आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी

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