उधमसिंह नगर

*जुलूस-ए-मोहम्मदी के दृष्टिगत जनपद में यातायात व्यवस्था में बदलाव, भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध*

रुद्रपुर(खबर धमाका)-। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) के योमे पैदाइश (जन्मदिन) के मुबारक मौके पर 26 अगस्त (बुधवार) को जनपद के विभिन्न शहरों एवं कस्बों में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाना प्रस्तावित है। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने के साथ ही जनपद में यातायात का दबाव बढ़ने तथा सड़क दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार 26 अगस्त को प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक जनपद की समस्त अंतरजनपदीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं से भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान भारी मालवाहक वाहनों को जनपद की सीमाओं से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अति आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन, जैसे दूध, गैस, फल, सब्जी एवं पेट्रोलियम पदार्थों के वाहनों का आवागमन यथावत रहेगा।

जुलूस के दौरान आम यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विभिन्न मार्गों पर आवश्यकतानुसार डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। उन्होने बताया कि दिल्ली, मुरादाबाद एवं रामपुर की ओर से काशीपुर अथवा जनपद नैनीताल सहित अन्य पर्वतीय जनपदों की ओर जाने वाले वाहन रामपुर बाईपास से रिंग रोड का प्रयोग करेंगे। हरिद्वार एवं काशीपुर की ओर से नैनीताल अथवा अन्य पर्वतीय जनपदों तथा रामपुर की ओर जाने वाले वाहन एमेंनिटी स्कूल के पास फ्लाईओवर से रिंग रोड के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

इसी प्रकार खटीमा एवं सितारगंज की ओर से रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, काशीपुर अथवा हरिद्वार की ओर जाने वाले वाहन राधा स्वामी सत्संग के निकट बने फ्लाईओवर के पास से रिंग रोड का उपयोग करेंगे। नैनीताल एवं हल्द्वानी की ओर से हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, मुरादाबाद, सितारगंज अथवा बरेली की ओर जाने वाले वाहनों को पार्ले चौक से रिंग रोड के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जुलूस के किच्छा बाईपास रोड से डीडी चौक की ओर जाने के दौरान तीनपानी से किच्छा बाईपास रोड होते हुए डीडी चौक की ओर जाने वाले वाहनों को अल्प अवधि के लिए त्रिशूल चौक होते हुए डायवर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार जुलूस के डीडी चौक से त्रिशूल चौक की ओर जाने के दौरान वाहनों को त्रिशूल चौक तथा डीडी चौक से अल्प अवधि के लिए तीनपानी होते हुए डायवर्ट किया जाएगा। उन्होने निर्देश दिये कि यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए जनपद के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश निषेध करते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल की ड्यूटी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस प्रशासन ने आमजन एवं वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित अवधि में यातायात डायवर्जन एवं प्रतिबंध संबंधी व्यवस्था का पालन करें तथा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करते हुए पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

आदेश का उल्लंघन अथवा अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 83 की उपधारा (1) व (2) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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