उत्तराखंड

दुष्कर्म के आरोपी आफताब को पांच वर्ष की सजा।

नरेन्द्र राठौर 
रुद्रपुर (खबर धमाका)। पंतनगर थाना क्षेत्र में पांच साल पहले घर में घुसकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश करने और धमकाने के दोषी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
20 मई 2019 को पंतनगर थाने में दी तहरीर में एक महिला ने कहा कि उनकी 14 साल की बेटी दोपहर दो बजे स्कूल से घर आकर आराम कर रही थी। इसी बीच गोल गेट नगला निवासी आफताब उनके घर में घुस गया। उसने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें कर दुष्कर्म करने की कोशिश की। बेटी के शोर मचाने पर आफताब ने उसका मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी। मोहल्ले वालों की सूचना पर वह घर पहुंची तो बेटी ने आपबीती सुनाई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई न्यायालय एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में गवाह और साक्ष्य पेश कर आफताब पर दोष सिद्ध कर दिया। अदालत ने दोषी आफताब को पांच साल का कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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