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उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका।सुप्रीम कोर्ट ने उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का दिया आदेश 

नरेन्द्र राठौर(खबर धमाका)।आपको बता दें 2018 मे हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुन कर आदेश किया था कि सभी उपनल कर्मचारी को एक वर्ष के भीतर नियमावली बनाकर चरणबद तरीके से नियमित किया जाए . लेकिन राज्य सरकार इस फैसले पर स्टे लगाने सुप्रीम कोर्ट चले गई थी , और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने यह हवाला दिया कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कर्मचारियों को नियमित करने के लिए , और सरकारी वकील जिसकी फीस न्यूनतम 20 लाख है उनको अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा कर दिया ।लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देकर सरकार के स्टे को सिरे से नकार दिया है ।अब सरकार को उपनल कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से नियमित करना होगा ।उत्तराखंड उपनल संविदा संघ जो कुंदन सिंह बनाम सरकार कि लड़ाई लड़ रहा है उन्होंने इसका श्रेयस सभी उपनल कर्मचारी को दिया

साथी जिला अध्यक्ष श्री हरीश नगी ने कहा कि जितने भी उपनल कर्मचारी ने उपनल संविदा संघ को केस लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग दिया उनका सभी कर्मचारी जीवन भर आभार जताएंगे । प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा जी ने अधिवक्ता जो केस को लड़ रहे हैं उनका भी कोटि-कोटि धन्यवाद किया । जिला महामंत्री श्री अनिल कोठियाल जी ने कहा उत्तराखंड उपनल संविदा पर जितने भी लोगों ने भरोसा किया उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया । उपनल संविदा संघ के प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री प्रमोद गुसाई जी ने कहा की उपनल संविदा संघ जो निरंतर कई वर्षों से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा है उन पर उंगली उठाने वाले कई ऐसे लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने समय-समय पर बेफिजूल के आरोप लगये

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