पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पन्नू समेत पांच को पांच-पांच वर्ष का कारवास।16 वर्ष पुराने वाहन फर्जीवाड़ा केस में कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने चार को किया दोषमुक्त
नरेन्द्र राठौर
रुद्रपुर(खबर धमाका)। कार्यालय।वर्ष 2007 के चर्चित वाहनों के फर्जीवाड़ा प्रकरण में अदालत ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित पांच दोषियों को पांच साल औ र 55हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई,जबकि चार आरोपि यों को दोषमुक्त कर दिया। अदाल त का फैसला आते ही एसटीएफ ने दो षियों का मेडिकल परीक्षण कर जेल भेज दिया है। न्यायालय के आदे श पर दोषियां को जेल भेज दिया है।
गुरजीत सिंह पन्नू
सहायक अभियोजन अधिकारी दलीप कुमार ने बताया कि छह सितं बर वर्ष 2007 को एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ एआरटी ओ व फाइनेस कंपनी से जुडे लोग संगठित गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेज लगाकर गाडियों पर लोन कर खरीददार के साथ साथ फाइनेस कंपनी को चूना लगा रहे है, जब एसटीएफ ने तफ़्तीश शुरू की,तो पता चला कि नैनीताल रोड स्थित कोरस मोटर्स के स्वामी क पिल अरोड़ा ,आवास विकास किच्छा निवासी अनिल शैली उर्फ बॉबी ,वार्ड-चार सुनहरी किच्छा निवासी गुरप्रीत सिंह,गांव सैजना निवा सी हेमू यादव, बिजनौर निवासी बब्बन,रुद्रपुर रोड़ किच्छा निवासी पुनीत अग्रवाल,शीतल बिहार इज्जतनगर निवासी विक्रम सिंह,गांव सिहौरा बिलासपुर यूपी निवासी सिमरनजीत सिंह उर्फ लाड़ी फर्जी दस्तावेज तैयार कर फाइनेस कंपनियों से गाडियों पर लोन करवाते थे और उसके बाद फार्म 21 में फर्जी भरकर गाडियों को दूसरों को बे च देते थे।
कोरस मोटर का स्वामी कपिल अरोरा
फर्म 21 क भी गाडी खरीदते समय डिबडिबा यूपी निवासी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरजीत सिंह पन्नू और हेमू यादव जो दलाल से मिलकर एआरटीओ कार्यालय से सांठगांठ कर कार्यालय से लिखा कर उस मूल नंबर को गायब कर देते थे और फार्म 21 नकली मुहैया करवाते थे। जिससे फार्म क का आसानी पंजीकरण हो जाता था। का गजात में नाम पता होने के कारण फाइनेस की गई गाडियों का रजि स्ट्रेशन आसानी से हो जाता था। इसके अलावा दस्तावेजों के आधार पर फाइनेस की गई गाडियों की किश्त फाइनेस कंपनियों से बंध जा ती थी। एसटीएफ ने प्रकरण की जांच करने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता पांडे की अदालत में हुई। प्रकरण में ठोस पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी दलीप कुमार ने अदालत के सामने 14गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अनिल शैली उर्फ बॉ बी,गुरप्रीत सिंह,हेमू यादव,कपिल अरोड़ा,गुरजीत सिंह पन्नू को दोषी करार देते हुए पांच साल की कारावास व 55हजार रुपये का अ र्थदंड देने की सजा सुनाई,जबकि प्रकरण में बब्बन,पुनीत अग्र वाल, विक्रम सिंह,सिमरनजीत सिंह को दोषमुक्त कर दिया। अदालत का निर्णय आते ही दोषियों को गिरफ्तार कर हल्द्वानी जेल भेज दिया गया।
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