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उधमसिंह नगर

खाद्य विभाग ने खाद्य पदार्थो में मिलावट की प्रभावी रोकथाम के लिए चलाया निरीक्षण अभियान।रूद्रपुर स्थित मॉल से लिए आधा दर्जन खाद्य पदार्थो के सैम्पल।खराब सेब एवं सब्जियां पाये जाने पर मॉल मैनेजर को नोटिस देकर मांगा स्पष्टीकरण

रुद्रपुर(खबर धमाका)। जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर नितिन भदौरिया द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में  दिनांक 31.10.2026 को आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु व खाद्य पदार्थो में मिलावट की प्रभावी रोकथाम हेतु सहायक आयुक्त, (खाद्य संरक्षा) ललित मोहन पाण्डे, ऊधम सिंह नगर के नेतृत्व में रूद्रपुर स्थित मॉल का निरीक्षण किया गया। जिसमें मसालों के 02, 01 धनिया मिर्च पाउडर, 01 लाल मिर्च पाउडर, पैक्ड मिठाई करांची हलवा का 01 एवं मैसूर पाक का 01 नमूना लिया गया। इसके अतिरिक्त विक्रय हेतु रखे गये खराब सेब एवं सब्जियां पाये जाने पर मॉल मैनेजर को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर, श्रीमती आशा आर्या द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

इस प्रकार प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 06 नमूने लिये जिनको परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर में भेजा जायेगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा नमूने मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई रखने तथा दिये गये। निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद में संचालित दीपावली अभियान के दौरान प्रतिष्ठानों के स्वामी / विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देशों दिये जा रहे हैं। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफ०एस०एस०ए० एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय / संग्रहण / निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण/लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी, साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO. अंकित होना चाहिये। खुले में मिठाइयों एवं बेकरी पदार्थों पर निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाये।

बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत / लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकोर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं।

 

अभियान दल में सहायक आयुक्त, (खाद्य संरक्षा) ललित मोहन पाण्डे, ऊधम सिंह नगर, श्रीमती आशा आर्या, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रूद्रपुर, श्रीमती अपर्णा साह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर आदि सम्मिलित रहे।